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दिवंगत समाज कल्याण अधिकारी पर 15 हजार का जुर्माना

Sun, 26 Sep 2021 11:41 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 26 Sep 2021 11:41 PM IST
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15 thousand fine on late social welfare officer
रतनपुरा (मऊ)। राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी ने समय से सूचना न देने पर तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। हालांकि तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद कुमार यादव का चार महीने पूर्व कोरोना से निधन हो गया था।
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रतनपुरा ब्लाक के कोन्हिया ग्राम पंचायत निवासी निर्मल कुमार ने समाज कल्याण विभाग से संबंधित कुछ सूचनाएं आरटीआई के तहत मांगी थी। तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी की ओर से तय समय में सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इस पर निर्मल कुमार ने आयोग में अपील की। आयोग ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को नोटिस भेजा, परंतु वह उपस्थित नहीं हुए और न ही उन्होंने आवेदक को सूचना ही उपलब्ध कराई। आयोग ने समय से सूचना न देने पर 17 दिसंबर 2020 को तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी पर 15000 रुपये जुर्माना लगाया। आयुक्त ने एक सप्ताह में मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। आयोग की ओर से सहायक निदेशक समाज कल्याण आजमगढ़ को 13 सितंबर को जुर्माने की रकम वसूली के लिए आदेश जारी किया गया है।
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