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कल्याणपुर ग्राम प्रधान के चुनाव मामले में होगी पुनर्मतगणना
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स्थानीय ब्लाक क्षेत्र के कल्याणपुर गांव के ग्राम प्रधान के चुनाव को लेकर एसडीएम घोसी डॉ सीएल सोनकर के आदेश तीन दिसंबर18 के फैसले को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। न्यायालय के आदेश पर अब पुर्नमतगणना होगी। न्यायालय के आदेश के बाद गांव में बहस तेज हो गई है।
घोसी ब्लाक के कल्याणपुर गांव में प्रधान के चुनाव में वर्तमान प्रधान प्रेमशीला यादव एक मत से विजयी हुई थी।इसको लेकर प्रतिद्वंद्वी सत्येंद्र सिंह ने उपजिलाधिकारी के न्यायालय में मुकदमा दायर किया था कि 10मतदाताओं ने रामपुर घोघवल के साथ कल्याणपुर,बनियापर के दोनों स्थानों पर मताधिकार किया था।इन 10मतों को शून्य घोषित कर पुन: मतगणना किया जाए।लंबी प्रक्रिया के बाद उपजिलाधिकारी डॉ. सीएल सोनकर ने अपने विस्तृत आदेश 26पृष्ठ मेंतीन दिसंबर18 में परीक्षणोंपरांत पाया कि 10 मतदाताओं ने रामपुर घोघवल के साथ कल्याणपुर, बनियापार के दोनों बूथो पर मतदान किया था।इसको लेकर 10 मतों को शून्य घोषित कर रिकाउटिंग का आदेश दिया था।इसको लेकर वर्तमान प्रधान प्रेमशीला यादव ने एसडीएम के आदेश के विरुद्ध उच्चन्यायालय में रिट दायर किया था।जिसके क्रम में तीन मई19 के आदेश में हाईकोर्ट ने एसडीएम के आदेश में कोई भी कमी न पाते हुए आदेश में दिए बिंदुओं को पुष्ट मानते हुए आदेश तीन दिसंबर18 को बरकराररखा। न्यायालय के आदेश के बाद गांव में रिकाउंटिंग के बाद कौन प्रधान होगा को लेकर बहस तेज हो गई है।
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घोसी ब्लाक के कल्याणपुर गांव में प्रधान के चुनाव में वर्तमान प्रधान प्रेमशीला यादव एक मत से विजयी हुई थी।इसको लेकर प्रतिद्वंद्वी सत्येंद्र सिंह ने उपजिलाधिकारी के न्यायालय में मुकदमा दायर किया था कि 10मतदाताओं ने रामपुर घोघवल के साथ कल्याणपुर,बनियापर के दोनों स्थानों पर मताधिकार किया था।इन 10मतों को शून्य घोषित कर पुन: मतगणना किया जाए।लंबी प्रक्रिया के बाद उपजिलाधिकारी डॉ. सीएल सोनकर ने अपने विस्तृत आदेश 26पृष्ठ मेंतीन दिसंबर18 में परीक्षणोंपरांत पाया कि 10 मतदाताओं ने रामपुर घोघवल के साथ कल्याणपुर, बनियापार के दोनों बूथो पर मतदान किया था।इसको लेकर 10 मतों को शून्य घोषित कर रिकाउटिंग का आदेश दिया था।इसको लेकर वर्तमान प्रधान प्रेमशीला यादव ने एसडीएम के आदेश के विरुद्ध उच्चन्यायालय में रिट दायर किया था।जिसके क्रम में तीन मई19 के आदेश में हाईकोर्ट ने एसडीएम के आदेश में कोई भी कमी न पाते हुए आदेश में दिए बिंदुओं को पुष्ट मानते हुए आदेश तीन दिसंबर18 को बरकराररखा। न्यायालय के आदेश के बाद गांव में रिकाउंटिंग के बाद कौन प्रधान होगा को लेकर बहस तेज हो गई है।
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