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आवास आवंटन संबंधी
Updated Wed, 06 Sep 2017 11:44 PM IST
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मऊ। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में शासन से प्राप्त लक्ष्यों के अनुसार आवासों का आवंटन किया जा रहा है। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले आवास विहीन अनुसूचित जाति,जन जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के आवास के उन व्यक्तियों को जिनके नाम सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना-2011 के सर्वेक्षण सूची में हैं, तथा वह पात्र हैं, लेकिन किसी कारण वश उसे अपात्र घोषित कर दिया गया है। ऐसे लोग अपने पात्रता संबंधी साक्ष्य खंड विकास अधिकारी को दो दिन के अंदर दे सकते हैं। योजना के तहत सामाजिक-आर्थिक जनगणना-2011 के आधार पर सभी पात्र लाभार्थियों की सूची प्राथमिकता के क्रम में ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थल पर अंकित की गई निर्धारित सूची के अनुसार ही क्रम से लाभार्थियों को आवास का आवंटन किया जायेगा। आवास दिलाने के नाम पर कोई धनउगाही करता है तो उसकी शिकायत जिलाधिकारी,मुख्य विकास अधिकारी,परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में अपरान्ह नौ से 11 बजे तक स्वयं आकर की सकती है। इसके अतिरिक्त दूरभाष नं. 0547-2220495 एवं प्रकाश सिंह, डीआरडीए के मोबाइल नं. 9415845780 पर की जा सकती है।
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