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रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश
Updated Wed, 05 Jul 2017 11:27 PM IST
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मऊ । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार सिंह ने जालसाजी की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश शहर कोतवाली पुलिस को दिया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।
मामले के अनुसार कोतवाली घोसी क्षेत्र के रसूलपुर गांव निवासी वलिराम यादव पुत्र संग्राम यादव ने कोर्ट में अर्जी दिया। इसमें लालती पाल पत्नी सुरेश पाल, सुरेश पाल पुत्र बुकनी पाल, पंकज पाल और संतोष पाल पुत्रगण सुरेश पाल को आरोपी बनाया। वादी ने प्रार्थना पत्र में कोर्ट को बताया कि सीजेएम कोर्ट में लंबित जालसाजी के मामले में लालती देेवी आरोपी है। इन्होंने अपने बचाव के लिए कोर्ट में लंबित मामले में हस्ताक्षर करने की बजाय अंगूठा लगाया। ताकि कोर्ट गुमराह हो जाए कि आरोपी लालती हस्ताक्षर नहीं बना सकती। बलिराम के आरोप पर कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश शहर कोतवाल को दिया है।
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मामले के अनुसार कोतवाली घोसी क्षेत्र के रसूलपुर गांव निवासी वलिराम यादव पुत्र संग्राम यादव ने कोर्ट में अर्जी दिया। इसमें लालती पाल पत्नी सुरेश पाल, सुरेश पाल पुत्र बुकनी पाल, पंकज पाल और संतोष पाल पुत्रगण सुरेश पाल को आरोपी बनाया। वादी ने प्रार्थना पत्र में कोर्ट को बताया कि सीजेएम कोर्ट में लंबित जालसाजी के मामले में लालती देेवी आरोपी है। इन्होंने अपने बचाव के लिए कोर्ट में लंबित मामले में हस्ताक्षर करने की बजाय अंगूठा लगाया। ताकि कोर्ट गुमराह हो जाए कि आरोपी लालती हस्ताक्षर नहीं बना सकती। बलिराम के आरोप पर कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश शहर कोतवाल को दिया है।
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