{"_id":"5b9d52ad867a557ea52f2ae9","slug":"121537036973-mau-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"उपभोक्ता ने शाख प्रबंधक पर लगाया गबन का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
उपभोक्ता ने शाख प्रबंधक पर लगाया गबन का आरोप
Updated Sun, 16 Sep 2018 12:52 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
कोपागंज। थाना क्षेत्र के एक बैंक प्रबंधन द्वारा राशि गबन करने के आरोप लगाते हुए एक उपभोक्ता ने बैंक के आला अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई। उपभोक्ता का आरोप है कि बैंक प्रबंधन द्वारा बिना उसे सूचित किये उसके खाते में जमा जमीन मुआवजे का पांच लाख रुपया दूसरे के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। जिसे खारिज करते हुए बैंक के प्रबंधक ने बताया कि मुआवजे में अधिक राशि आने से धन विभाग को वापस कर दिया।
कोपागंज थाना क्षेत्र के जुम्मनपुरा निवासी सजिदुल्लाह पुत्र मोहम्मद इब्राहिम ने आरोप लगाया कि उसका कोपागंज बाजार स्थित बैंक आफ बड़ौदा में खाता है। उसके खाते में 8 मई 2018 को फोरलेन में गई जमीन के एवज में मुआवजा 14 लाख 87 हजार 276 रूपये की धनराशि जमा हुई थी। जहां चार सितंबर 2018 को उसके खाते से 4 लाख 95 हजार 790 रुपये बैंक प्रबंधन द्वारा उसे बिना सूचना के दूसरे खाते में भेज दिया गया है। जिसकी जानकारी उसे मोबाइल पर आए मैसेज से हुई। इस संबंध में वो अगले दिन जब बैंक पहुंचा और शाखा प्रबंधक से दूसरे खाते में रुपए लेने के संबंध में जानकारी ली। तो शाखा प्रबंधक द्वारा उसे जानकारी नहीं दी गई। उधर इस पर उपभोक्ता ने 13 सितंबर को गोरखपुर स्थित बैैंक मुख्यालय के अधिकारियों को शाखा प्रबंधक पर कार्रवाई की मांग को लेकर शिकायत की। इस बाबत बैंक आफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक रवि कुमार ने आरेप को खारिज करते हुए बताया की उक्त खाते में मुआवजे का अधिक धन आ गया था। जहां जिलाधिकारी के लिखित आदेश पर 4 लाख 95 हजार 790 रुपये विभाग को वापस भेज दिया गया है।
विज्ञापन
कोपागंज थाना क्षेत्र के जुम्मनपुरा निवासी सजिदुल्लाह पुत्र मोहम्मद इब्राहिम ने आरोप लगाया कि उसका कोपागंज बाजार स्थित बैंक आफ बड़ौदा में खाता है। उसके खाते में 8 मई 2018 को फोरलेन में गई जमीन के एवज में मुआवजा 14 लाख 87 हजार 276 रूपये की धनराशि जमा हुई थी। जहां चार सितंबर 2018 को उसके खाते से 4 लाख 95 हजार 790 रुपये बैंक प्रबंधन द्वारा उसे बिना सूचना के दूसरे खाते में भेज दिया गया है। जिसकी जानकारी उसे मोबाइल पर आए मैसेज से हुई। इस संबंध में वो अगले दिन जब बैंक पहुंचा और शाखा प्रबंधक से दूसरे खाते में रुपए लेने के संबंध में जानकारी ली। तो शाखा प्रबंधक द्वारा उसे जानकारी नहीं दी गई। उधर इस पर उपभोक्ता ने 13 सितंबर को गोरखपुर स्थित बैैंक मुख्यालय के अधिकारियों को शाखा प्रबंधक पर कार्रवाई की मांग को लेकर शिकायत की। इस बाबत बैंक आफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक रवि कुमार ने आरेप को खारिज करते हुए बताया की उक्त खाते में मुआवजे का अधिक धन आ गया था। जहां जिलाधिकारी के लिखित आदेश पर 4 लाख 95 हजार 790 रुपये विभाग को वापस भेज दिया गया है।
विज्ञापन