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दो मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश

Fri, 17 Nov 2017 11:34 PM IST
Updated Fri, 17 Nov 2017 11:34 PM IST
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दो मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश
मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार सिंह ने सुनवाई के बाद दो मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश संबंधित थाना प्रभारियों को दिया।
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पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। राजपुताना दक्षिण टोला मुहल्ला निवासी पुष्पा देवी ने कोर्ट में अर्जी दिया। वादिनी का कथन है कि 50 हजार रुपये लेकर गाजीपुर जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहावे निवासी बेचनी देवी ने उसे एक जमीन का मुवायदा वय किया। उसके बाद दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के रैनी निवासी सोना देवी और गाजीपुर जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र की फरेंदा निवासिनी फूलमती देवी तथा अहिलादपुर निवासिनी ममता देवी को वही जमीन 18 लाख रूपये में बेंच दी। वादिनी का कथन है कि मुवायदावय की रकम देने में आरोपी हीलाहवाली करने लगी । सुनवाई के बाद सीजेएम ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश शहर कोतवाल को दिया । दूसरा मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। लीलावती देवी ने खरकोली निवासी जयप्रकाश पर 17 लाख रु लेकर कूटरचित खतौनी दिखा कर उसे बैनामा कर रुपया हड़पने का आरोप लगाया है। रुपया मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का प्रार्थना पत्र दिया। सुनवाई के बाद सीजेएम ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया ।
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