फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   सगे भाइयों समेत तीन को एक-एक साल की सजा

सगे भाइयों समेत तीन को एक-एक साल की सजा

Thu, 30 Aug 2018 11:52 PM IST
Updated Thu, 30 Aug 2018 11:52 PM IST
विज्ञापन
सगे भाइयों समेत तीन को एक-एक साल की सजा
मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लोकेश नागर ने मारपीट के 35 वर्ष पुराने क्रास केस के मामले में एक पक्ष के नामजद छह आरोपियों में तीन को दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष की सजा के साथ ही कुल दो-दो हजार रुपया अर्थदंड निर्धारित किया। अर्थदंड न देने पर दोषी 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतेंगे। केस के छह आरोपियों में तीन को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया। दोनों ओर से तीन-तीन आरोपियों की मौत हो चुकी थी। इस लिए उनके विरुद्व मुकदमें की कार्यवाही समाप्त कर दी गई। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है।
विज्ञापन

मामले के अनुसार, पिड़ऊत सिंहपुर मंझनपुर गांव निवासी शेखा पुत्र जग्गन की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें गांव के ही गुरुदत्त पुत्र सरजू , शिवचन पुत्र अर्जुन, जय प्रकाश और छोटेलाल पुत्रगण शिवचन, दधिबल और शिजोर पुत्रगण गुरुदत्त को आरोपी बनाया गया। वही गुरुदत्त पुत्र सरजू ने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया। इसमें कैलाश, बृजराज, बलिराम, शेखा, सूरत और रामसुधार को आरोपी बनाया। कथन था कि 25 अप्रैल 1983 को जमीन के विवाद और पुरानी रंजिश में आरोपियों नेा मारपीट की। जिसमें एक पक्ष के शेखा और बलिराम तथा दूसरे पक्ष के गुरुदत्त, शिवजोर और दधिवल को चोटें आई।
विज्ञापन

अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एपीओ राजेश कुमार मल्ल ने तीन गवाह पेश किए। वहीं दूसरे पक्ष से चार गवाह पेश हुए। सीजेएम ने र्कों को सुनने के बाद एक जयप्रकाश, छोटेलाल और दधिबल को एक-एक साल की सजा के साथ हीदो-दो हजार रुपया अर्थदंड लगाया। दूसरे पक्ष के कैलाश, बलिराम और सूरत को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया। तीन आरोपी गुरुदत्त, शिवचन और शिजोर तथा दूसरे पक्ष के बृजराज, शेखा और रामसुधार की मृत्यु हो जाने के चलते उनके विरुद्ध मुकदमा की कार्यवाही समाप्त कर दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed