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हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Updated Mon, 12 Mar 2018 10:16 PM IST
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मऊ। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. अजय कुमार की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। प्रभारी जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। महरूपुर गांव निवासी शकीला खातून के पति मुहम्मद आरिफ और असलम तथा शहनवाज को 19 मई 2017 को रंजिश के चलते चाकू से मारकर प्राणघातक चोटें पहुचाया। मामले में आरोपी नेसार पुत्र युसुफ की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्कों को सुनने के बाद प्रभारी जज ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। महरूपुर गांव निवासी शकीला खातून के पति मुहम्मद आरिफ और असलम तथा शहनवाज को 19 मई 2017 को रंजिश के चलते चाकू से मारकर प्राणघातक चोटें पहुचाया। मामले में आरोपी नेसार पुत्र युसुफ की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्कों को सुनने के बाद प्रभारी जज ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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