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Mathura News: किशोरी से छेड़खानी के दोषी को तीन साल की कैद
Tue, 08 Aug 2023 11:45 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Updated Tue, 08 Aug 2023 11:45 PM IST
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मथुरा। अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या प्रथम रामराज द्वितीय की अदालत ने मंगलवार को किशोरी से छेड़खानी के दोषी को तीन साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी रामवीर यादव ने बताया कि थाना रिफाइनरी में 31 जनवरी 2018 को पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उनकी नाबालिग बेटी को गांव के रास्ते पर इलाके के ही मोनू पुत्र जानकी प्रसाद ने गलत नीयत से पकड़ लिया।
पुलिस ने विवेचना के बाद मोनू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल के दौरान आरोपी को साक्ष्यों और गवाही के आधार पर दोषी पाते हुए कोर्ट ने तीन साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना राशि में से 80 फीसदी पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी रामवीर यादव ने बताया कि थाना रिफाइनरी में 31 जनवरी 2018 को पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उनकी नाबालिग बेटी को गांव के रास्ते पर इलाके के ही मोनू पुत्र जानकी प्रसाद ने गलत नीयत से पकड़ लिया।
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पुलिस ने विवेचना के बाद मोनू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल के दौरान आरोपी को साक्ष्यों और गवाही के आधार पर दोषी पाते हुए कोर्ट ने तीन साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना राशि में से 80 फीसदी पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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