फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   The hearing could not be held due to the holiday in the court

अदालत में शोकावकाश के कारण नहीं हो सकी सुनवाई

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 15 Jul 2022 11:36 PM IST
विज्ञापन
The hearing could not be held due to the holiday in the court
मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरणों में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। युवा अधिवक्ता कृष्ण कुमार सारस्वत की अचानक हुई मृत्यु के कारण बार एसोसिएशन ने शोकावकाश घोषित कर दिया। दो अदालतों ने मुकदमों मेें अगली सुनवाई के लिए अलग-अलग तारीख तय की हैं।
विज्ञापन

श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री, अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा और पंकज सिंह के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने सुनवाई के लिए ५ अगस्त की तारीख तय की है।
विज्ञापन

जबकि इसी अदालत ने ठाकुर केशवदेव के सेवायत पवन कुमार शास्त्री, अनिल कुमार त्रिपाठी व लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह के केस मेें १६ अगस्त को सुनवाई होगी। वहीं, अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह के एक अन्य वाद में एडीजे सप्तम की अदालत ने सुनवाई के लिए १९ जुलाई की तारीख तय की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने जिला जज की अदालत में सभी मामलों को एकीकृत करने संबंधी केस दाखिल किया था। अधिवक्ता गोपाल खंडेलवाल ने बताया कि रंजना अग्निहोत्री संबंधी केस में विपक्ष को आपत्ति दर्ज करानी थी।

जबकि विपक्षीगण के रूप में अदालत में पहुंचे शाही ईदगाह के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया कि शुक्रवार को युवा अधिवक्ता की मौत के कारण बार एसोसिएशन द्वारा शोकावकाश घोषित किया गया था। जिसके कारण अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। प्रतिवादीगण श्रीकृष्ण जन्मस्थान के अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल भी अदालत मेें मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed