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रामवृक्ष यादव के गुरु भाई का प्रार्थना पत्र अदालत ने किया अस्वीकार
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मथुरा। जवाहर बाग कांड के मुख्य आरोपी रामवृक्ष यादव के गुरु भाई राजनारायण शुक्ला का प्रार्थना पत्र सीजेएम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। शुक्ला ने पुलिस पर रामवृक्ष यादव का अपहरण करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी।
नवंबर २०२१ में बस्ती निवासी राजनारायण शुक्ला ने सीजेएम की अदालत के आदेश से पुलिस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की थी। प्रार्थना पत्र में बताया था कि पुलिस ने हत्या के उद्देश्य से रामवृक्ष यादव का अपहरण कर लिया है। इस मामले में सीजेएम अदालत द्वारा तय तारीखों पर लगातार सुनवाई की गई और बृहस्पतिवार को प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया।
राजनारायण के अधिवक्ता एलके गौतम ने बताया कि सीजेएम ने सीबीआई की रिपोर्ट को आधार मानते हुए राजनारायण के प्रार्थना पत्र का खारिज कर दिया है। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट मेें रामवृक्ष को मृत मान लिया है। हम जिला जज की अदालत में सीजेएम के आदेश के खिलाफ रिवीजन मेें जाएंगे और अदालत से पुलिस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किए जाने की मांग करेंगे।
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नवंबर २०२१ में बस्ती निवासी राजनारायण शुक्ला ने सीजेएम की अदालत के आदेश से पुलिस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की थी। प्रार्थना पत्र में बताया था कि पुलिस ने हत्या के उद्देश्य से रामवृक्ष यादव का अपहरण कर लिया है। इस मामले में सीजेएम अदालत द्वारा तय तारीखों पर लगातार सुनवाई की गई और बृहस्पतिवार को प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया।
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राजनारायण के अधिवक्ता एलके गौतम ने बताया कि सीजेएम ने सीबीआई की रिपोर्ट को आधार मानते हुए राजनारायण के प्रार्थना पत्र का खारिज कर दिया है। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट मेें रामवृक्ष को मृत मान लिया है। हम जिला जज की अदालत में सीजेएम के आदेश के खिलाफ रिवीजन मेें जाएंगे और अदालत से पुलिस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किए जाने की मांग करेंगे।
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