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दो कमरों के मकान में चलाया जा रहा था क्लीनिक

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 30 May 2022 11:27 PM IST
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The clinic was being run in a two-room house
मथुरा। जनपद में झोलाछाप द्वारा अवैध रूप से बिना लाइसेंस संचालित मेडिकल स्टोर एवं क्लीनिक पर कार्रवाई की गई है। सोमवार को गोपनीय सूचना के आधार पर सहायक आयुक्त (औषधि) आगरा मंडल डॉ. अखिलेश कुमार जैन के निर्देशन में औषधि निरीक्षक अनिल कुमार आनंद और कपिल शर्मा ने संयुक्त रूप से थाना हाईवे के पालीखेड़ा स्थित माया कॉलोनी स्थित श्याम सुंदर द्वारा चलाए जा रहे अवैध क्लीनिक स्थित पर छापा मारा गया।
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औषधि निरीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि श्याम सुंदर द्वारा दो कमरों के मकान में अवैध क्लीनिक चलाया जा रहा था तथा अवैध रूप से अंग्रेजी दवाओं का भंडारण एवं विक्रय किया जा रहा था। मौके पर लगभग 3 औषधियों के नमूने जांच एवं विश्लेषण के लिए एकत्र किए गए। शेष लगभग 25 हजार कीमत की औषधियों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 22 के अंतर्गत अभिरक्षा में लिया गया।
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उन्होंने बताया कि श्याम सुंदर द्वारा चिकित्सीय कार्यों में लिप्त होने के कारण इसकी सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी को दी गई है। जिनके निर्देश पर उपमुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. भूदेव सिंह द्वारा मौके पर उपस्थित होकर चिकित्सीय नियमों के अंतर्गत विधिक कार्रवाई कर थाने में तहरीर दी गई है। सीएमओ डॉ. एके वर्मा ने बताया कि इस संबंध में जो भी उचित कार्रवाई होगी विभाग द्वारा की जाएगी।
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