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Mathura News: दस गैंगस्टरों को साढ़े नौ-नौ साल की जेल
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मथुरा। दोहरे हत्याकांड में शामिल दस गैंगस्टरों को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट अरविंद कुमार यादव ने शुक्रवार को साढ़े नौ-नौ साल की जेल तथा 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। हत्या के मामले में कोर्ट पूर्व में सभी दस दोषियों को सजा सुना चुकी है।
नौहझील थाना क्षेत्र के गांव सुहागपुर में 13 जुलाई 2014 मिट्टी खनन की सूचना पुलिस को दिए जाने के शक में रामकिशन और महेश की गोली मारकर हत्या की गई थी। इसके साथ ही इस फायरिंग में आधा दर्जन के करीब लोग घायल हुए थे। घटना की प्राथमिकी पुलिस ने थाना नौहझील क्षेत्र के सुहागपुर निवासी बंकट सिंह, रंधीर, प्रताप, कर्मवीर, केशव, सियाराम, रामू, राधेश्याम, सुरेश और श्याम के खिलाफ दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। हत्या के मामले में सभी दस नामजदों को कोर्ट पूर्व में सजा सुना चुका है।
वारदात में शामिल सात लोग जेल में बंद हैं। इनमें से दो केन्द्रीय कारागार आगरा में हैं। तीन आरोपी जमानत पर थे, निर्णय सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने सभी को जेल भेज दिया।
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नौहझील थाना क्षेत्र के गांव सुहागपुर में 13 जुलाई 2014 मिट्टी खनन की सूचना पुलिस को दिए जाने के शक में रामकिशन और महेश की गोली मारकर हत्या की गई थी। इसके साथ ही इस फायरिंग में आधा दर्जन के करीब लोग घायल हुए थे। घटना की प्राथमिकी पुलिस ने थाना नौहझील क्षेत्र के सुहागपुर निवासी बंकट सिंह, रंधीर, प्रताप, कर्मवीर, केशव, सियाराम, रामू, राधेश्याम, सुरेश और श्याम के खिलाफ दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। हत्या के मामले में सभी दस नामजदों को कोर्ट पूर्व में सजा सुना चुका है।
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वारदात में शामिल सात लोग जेल में बंद हैं। इनमें से दो केन्द्रीय कारागार आगरा में हैं। तीन आरोपी जमानत पर थे, निर्णय सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने सभी को जेल भेज दिया।
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