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सिद्धीक कप्पन को लेने जेल नहीं पहुंचे परिजन

Tue, 16 Feb 2021 06:50 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 16 Feb 2021 06:50 PM IST
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supreem court ordred,hathras kand,cfi,bail application
मथुरा। हाथरस कांड के दौरान दिल्ली से हाथरस जाते समय मांट पुलिस द्वारा पीएफआई (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन के परिजन जमानत मिलने के बाद भी उसे लेने के लिए जेल नहीं पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने उसे पांच दिन की सशर्त जमानत दी है। कोर्ट का जमानत संबंधी आदेश जेल को मिल गया है।
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हाथरस कांड के दौरान पीएफआई सदस्य आलम, अतीकुर्रहमान, मसूद अहमद के साथ सिद्दीक कप्पन को विदेशी फंड से दंगा भड़काने की साजिश रचने के आरोप में मांट पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तभी से वह जेल में बंद है। जमानत के लिए उसके अधिवक्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया गया था। जिस पर निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पांच दिन की सशर्त जमानत दी है।
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कोर्ट से जमानत संबंधी आदेश जिला जेल में पहुंच गया, लेकिन मंगलवार शाम करीब पांच बजे तक जेल में उसे लेने के लिए कोई नहीं पहुंचा। वरिष्ठ जेल अधीक्षक शैलेन्द्र मैत्रेय ने बताया कि मंगलवार शाम तक उनके पास सिद्दीक का कोई परिजन नहीं आया। पांच दिन बाद उसे फिर से जेल लाया जाएगा।
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