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Mathura News: किशोरी से अपहरण-दुष्कर्म में दोषी अलीगढ़ के युवक को सात साल की कैद
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मथुरा। एडीजे पॉक्सो-2 पूनम पाठक की अदालत ने जमुनापार की एक किशोरी के अपहरण-दुष्कर्म के मुकदमे में आरोपी इगलास, अलीगढ़ के युवक को दोषी करार देकर सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि में से 50 प्रतिशत पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि जमुनापार इलाके के एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि 15 मई 2016 को उनकी बेटी शौच को गई थी। इसके बाद घर नहीं लौटी। गांव के लोगों से पता लगा कि उसे दिनेश निवासी असरोई, इगलास, अलीगढ़, अपने साथी गीतम, उत्तम मलाह, कमल के साथ ऑटो में जबरन बैठाकर ले गया है। पुलिस ने वादी की बेटी को बरामद किया।
बयानों में पीड़िता ने कहा कि दिनेश उसे तमिलनाडु ले गया था और बलात्कार किया। शादी के उद्देश्य से जबरन बंधक भी बनाकर रखा। पुलिस ने दिनेश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अन्य आरोपियों की भूमिका न पाए जाने पर उनके नाम मुकदमे से निकाल दिए। चार्जशीट के आधार पर कोर्ट में ट्रायल हुआ। साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपी दिनेश को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि जमुनापार इलाके के एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि 15 मई 2016 को उनकी बेटी शौच को गई थी। इसके बाद घर नहीं लौटी। गांव के लोगों से पता लगा कि उसे दिनेश निवासी असरोई, इगलास, अलीगढ़, अपने साथी गीतम, उत्तम मलाह, कमल के साथ ऑटो में जबरन बैठाकर ले गया है। पुलिस ने वादी की बेटी को बरामद किया।
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बयानों में पीड़िता ने कहा कि दिनेश उसे तमिलनाडु ले गया था और बलात्कार किया। शादी के उद्देश्य से जबरन बंधक भी बनाकर रखा। पुलिस ने दिनेश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अन्य आरोपियों की भूमिका न पाए जाने पर उनके नाम मुकदमे से निकाल दिए। चार्जशीट के आधार पर कोर्ट में ट्रायल हुआ। साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपी दिनेश को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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