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धारा 144 और कोविड के नियमों को ताक पर रख पंचायत करने वाले युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Mon, 05 Apr 2021 11:38 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 05 Apr 2021 11:38 PM IST
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people has no follow the corona guidline
कोविड के नियमों का नहीं हो रहा पालन शहर के कोतवाली रोड बाजार में भारी भीड़ नहीं लगा रहे लोग मास्क? - फोटो : MATHURA
। पंचायत चुनावों की आचार संहिता लगने के बाद सीमावर्ती गांव में पंचायत करने वाले कस्बे के युवकों पर धारा 144 व कोविड-19 के उल्लंघन में पुलिस ने 19 नामजद व 30 से 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
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पंचायत चुनावों के दौरान जिले में धारा 144 लगी होने व कोविड- 19 नियम का पालन न करने वाले गांव के पदम सिंह के साथ 19 व्यक्ति एवं 30 से 35 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ नंदगांव चौकी इंचार्ज चमन लाल शर्मा ने बरसाना थाने में मुकदमा लिखाया है। पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मार्च माह की 30 तारीख को गांव गाजीपुर में पदम सिंह के नेतृत्व में 50 युवकों के साथ प्रेम सरोवर कुंड पर बिना किसी अधिकारी के आदेश के एक पंचायत की।
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इसमें इन लोगों पर धारा 144 व कोविड कानून- 188/269 का दोषी पाए जाने के बाद मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रभारी निरीक्षक आजाद पाल ने बताया कि कस्बे के शरारती तत्व माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इनके द्वारा अभी कुछ दिन पूर्व गाजीपुर गांव में एक पंचायत की गई थी, इसकी किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति नहीं थी और नहीं ही इन लोगों ने कोविड-19 कानून का पालन किया था।
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इन लोगों के नाम लिखा मुकदमा
पदम सिंह फौजी, गोविंद मुनीम, विजेंद्र परमार, महेंद्र परमार, हरिओम राजपूत, विजेंद्र राजपूत, राधारमण राघव, प्रदीप सैनी, राहुल राजपूत, राकेश, संजय परमार, मनोज राजपूत, जितेंद्र राजपूत, पवन राजपूत, दीपक राजपूत, सचिन राजपूत, सागर राजपूत, सुंदर ठाकुर, मुरलीधर व 30 से 35 अज्ञात के खिलाफ लिखा गया है मुकदमा ।
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