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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामला: अब इस तारीख को होगी रिकॉल अर्जी पर बहस, जवाब दाखिल के लिए कोर्ट दी ई-मेल

Mon, 30 Sep 2024 07:23 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Mon, 30 Sep 2024 07:23 PM IST
सार

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामल में अब 16 अक्टूबर को रिकॉल अर्जी पर बहस होगी। जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट ने ई-मेल भी उपलब्ध कराई है। 

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Now recall petition will be debated on October 16 in Sri Krishna Janmabhoomi-Idgah case
कोर्ट फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में मस्जिद पक्ष की रिकॉल अर्जी (किसी आदेश को वापस लेने के लिए दायर किया जाने वाले आवेदन) पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 16 अक्टूबर को बहस होगी। सोमवार को करीब आधे घंटे चली सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने यह आदेश सुनाया। इससे पहले मंदिर पक्ष के पक्षकारों की तरफ से जवाब दाखिल किए जाने की जानकारी दी गई। 

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कोर्ट ने ई-मेल भी उपलब्ध कराया, ताकि पक्ष जवाब दाखिल कर सके। इससे पहले 25 सितंबर को कोर्ट ने रिकॉल प्रार्थना पत्र पर मंदिर पक्षकारों को जवाब दाखिल करने का समय दिया था। मस्जिद पक्ष ने याचिकाओं को एक साथ सुने जाने के फैसले को चुनौती दी है। सिविल वाद सुनवाई योग्य हैं, यह आदेश होने के बाद वाद बिंदु तय होना था, लेकिन मस्जिद पक्ष ने रिकॉल अर्जी दे दी थी। 
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वाद संख्या-3 में कोर्ट को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के वकील ने शीघ्र ही हलफनामा दाखिल करने का भरोसा दिया। श्रीकृष्ण जन्मभूमि के अधिवक्ता ने वाद में आगरा स्थित जामा मस्जिद के एएसआई सर्वे का आदेश दिए जाने की मांग की है। उनका दावा है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे श्रीकृष्ण जन्मभूमि के विग्रह दबाए हुए हैं।

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