फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Mathura: Three people convicted of rape get 20 years imprisonment

मथुरा: दुष्कर्म के दोषी तीन लोगों को २०-२० वर्ष का कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 30 Apr 2022 08:27 PM IST
विज्ञापन
Mathura: Three people convicted of rape get 20 years imprisonment
मथुरा। अदालत ने आठ वर्ष पूर्व हुए दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर तीन अभियुक्तोें को २०-२० वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। तीनोें अभियुक्त ने महावन थाना क्षेत्र के आश्रम में महिला के साथ दुष्कर्म किया था।
विज्ञापन

२५ फरवरी २१०६ को थाना गोविंद नगर क्षेत्र की रहने वाली महिला को महीपाल निवासी मनोहरपुर महावन निवासी युवक रमनरेती महावन दर्शन करने के बहाने बुलाकर ले गया। दर्शन करके लौटते समय महीपाल रास्ते में पड़ने वाले टाटम्बरी आश्रम में रुका, जहां पर पहले से ही युवक के साथी मोहर सिंह निवासी छाता रज्जो निवासी मनोहरपुर भी मौजूद थे। तीनों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया।
विज्ञापन

महिला की चीख पुकार सुनकर रास्ते से गुजरते लोगों ने दो युवक महीपाल और मोहर सिंह को पकड़ लिया। तीसरा अभियुक्त रज्जो मौके से भाग गया। महिला ने महावन थाने में तीनों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया।
विज्ञापन
विज्ञापन

एडीजे एफटीसी प्रथम मयूर जैन की अदालत में सुनवाई हुई। एडीजीसी क्रिमिनल भगत सिंह आर्य द्वारा सुनवाई के दौरान पांच गवाह अदालत में पेश किए। अदालत ने शनिवार को निर्णय देते हुए २०-२० वर्ष का कठोर कारावास तथा २०-२० हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर ६-६ माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed