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मथुरा: दुष्कर्म के दोषी तीन लोगों को २०-२० वर्ष का कारावास
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मथुरा। अदालत ने आठ वर्ष पूर्व हुए दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर तीन अभियुक्तोें को २०-२० वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। तीनोें अभियुक्त ने महावन थाना क्षेत्र के आश्रम में महिला के साथ दुष्कर्म किया था।
२५ फरवरी २१०६ को थाना गोविंद नगर क्षेत्र की रहने वाली महिला को महीपाल निवासी मनोहरपुर महावन निवासी युवक रमनरेती महावन दर्शन करने के बहाने बुलाकर ले गया। दर्शन करके लौटते समय महीपाल रास्ते में पड़ने वाले टाटम्बरी आश्रम में रुका, जहां पर पहले से ही युवक के साथी मोहर सिंह निवासी छाता रज्जो निवासी मनोहरपुर भी मौजूद थे। तीनों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया।
महिला की चीख पुकार सुनकर रास्ते से गुजरते लोगों ने दो युवक महीपाल और मोहर सिंह को पकड़ लिया। तीसरा अभियुक्त रज्जो मौके से भाग गया। महिला ने महावन थाने में तीनों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया।
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एडीजे एफटीसी प्रथम मयूर जैन की अदालत में सुनवाई हुई। एडीजीसी क्रिमिनल भगत सिंह आर्य द्वारा सुनवाई के दौरान पांच गवाह अदालत में पेश किए। अदालत ने शनिवार को निर्णय देते हुए २०-२० वर्ष का कठोर कारावास तथा २०-२० हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर ६-६ माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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२५ फरवरी २१०६ को थाना गोविंद नगर क्षेत्र की रहने वाली महिला को महीपाल निवासी मनोहरपुर महावन निवासी युवक रमनरेती महावन दर्शन करने के बहाने बुलाकर ले गया। दर्शन करके लौटते समय महीपाल रास्ते में पड़ने वाले टाटम्बरी आश्रम में रुका, जहां पर पहले से ही युवक के साथी मोहर सिंह निवासी छाता रज्जो निवासी मनोहरपुर भी मौजूद थे। तीनों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया।
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महिला की चीख पुकार सुनकर रास्ते से गुजरते लोगों ने दो युवक महीपाल और मोहर सिंह को पकड़ लिया। तीसरा अभियुक्त रज्जो मौके से भाग गया। महिला ने महावन थाने में तीनों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया।
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एडीजे एफटीसी प्रथम मयूर जैन की अदालत में सुनवाई हुई। एडीजीसी क्रिमिनल भगत सिंह आर्य द्वारा सुनवाई के दौरान पांच गवाह अदालत में पेश किए। अदालत ने शनिवार को निर्णय देते हुए २०-२० वर्ष का कठोर कारावास तथा २०-२० हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर ६-६ माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।