फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Mathura: Ten-year imprisonment for blackmailing convict by molesting a video

मथुरा: दुष्कर्म कर वीडियो बना ब्लैकमेल करने वाले दोषी को दस वर्ष का कारावास

Sat, 20 Mar 2021 07:10 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 20 Mar 2021 07:10 PM IST
विज्ञापन
Mathura: Ten-year imprisonment for blackmailing convict by molesting a video
मथुरा। किशोरी के साथ संबंधों की वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले युवक को विशेष पॉक्सो प्रथम अंचल लवानियां की अदालत ने दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने मुख्य अभियुक्त के अलावा नामजद महिला व युवक को दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन

वारदात 29 मई 2018 की है। बरसाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को गांव के रहने वाला पद्म ने पहले दुष्कर्म किया, फिर उसकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। किशोरी तीन माह से तनाव में थी। एक दिन भाई को किसी ग्रामीण ने वीडियो दिखाई। जिसके बाद पिता ने बरसाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने केस में पद्म के अलावा गांव के प्रताप, रिश्ते की सुनीता को भी नामजद किया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ चार्जशीट भी लगाई लेकिन साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने भाभी और प्रताप को दोषमुक्त कर दिया, जबकि पद्म को दोषी मानते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 12 हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है। एडीजीसी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी को सजा, महिला व प्रताप को दोषमुक्त कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed