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Mathura News: पत्नी की हत्या में पति दोषी करार, सजा सुरक्षित

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Oct 2023 12:00 AM IST
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Husband found guilty in wife's murder, punishment reserved
मथुरा। जमुनापार थाना क्षेत्र की रघुवीर विहार कालोनी में फरवरी 2017 में हुई एक महिला की हत्या में एफटीसी प्रथम कोर्ट ने उसके पति को दोषी पाया है। वहीं, सास-ससुर को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। सजा पर फैसला 25 अक्तूबर को अदालत से सुनाया जाएगा।
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एडीजीसी भगत सिंह आर्य ने बताया कि प्रेम सिंह पुत्र रामकिशोर निवासी हरदोई, पालीमुकीमपुर, अलीगढ ने अपनी पुत्री रितु ऊर्फ पूजा की शादी आकाश पुत्र सुरेश चंद निवासी रघुवीर विहार कालोनी, जमुनापार के साथ 28 फरवरी 2017 को की थी। शादी में करीब 5 लाख खर्च किए थे। 26 अगस्त 2017 को रितु की फांसी लगाकर उसके ससुरालियों ने हत्या कर दी।
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प्रेम सिंह की ओर से पति आकाश, सास मीना देवी, ससुर सुरेश, ननद और देवर पर पर मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजते हुए मामले की विवेचना की। विवेचना में ननद और देवर के नाम पुलिस स्तर से निकाले गए और सास, ससुर, पति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। दौरान-ए-ट्रायल एफटीसी प्रथम राकेश सिंह की अदालत ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर पति आकाश को दोषी करार दिया है। वहीं, सास और ससुर को साक्ष्यों के आधार पर बरी कर दिया है। दोषी की सजा पर सुनवाई के लिए 25 अक्तूबर की तिथि नियत की गई है।
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