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श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह विवाद: तीन मामलों पर फिर नहीं हो सकी सुनवाई, कोर्ट ने दीं अलग-अलग तारीखें
Tue, 27 Sep 2022 12:59 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 27 Sep 2022 12:59 PM IST
सार
श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन को लेकर चल रहे तीन मामलों पर शोकावकाश के कारण सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी।
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन को लेकर चल रहे तीन मामलों में बार एसोसिएशन द्वारा शोकावकाश घोषित कर दिए जाने के कारण सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह के मामले में अदालत ने 30 सितंबर तथा अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारी अनिल कुमार त्रिपाठी और ठाकुर केशवदेव मंदिर के सेवायत पवन शास्त्री के केस में 17 अक्तूबर की तारीख दी है।
हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के अधिवक्ता के केस की सुनवाई एडीजे सप्तम संजय चौधरी की अदालत में चल रही थी, जिसमें विगत सुनवाई को श्रीकृष्ण जन्मस्थान अदालत में हाजिर हुआ था। अन्य पक्षकारों को भी नोटिस दिए जाने संबंधी मांग की थी।
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हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के अधिवक्ता के केस की सुनवाई एडीजे सप्तम संजय चौधरी की अदालत में चल रही थी, जिसमें विगत सुनवाई को श्रीकृष्ण जन्मस्थान अदालत में हाजिर हुआ था। अन्य पक्षकारों को भी नोटिस दिए जाने संबंधी मांग की थी।
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अब इन तारीखों पर होगी सुनवाई
पक्षकार अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने बताया कि अब उनके केस में 30 सितंबर को सुनवाई होगी। वहीं, ठाकुर केशवदेव मंदिर के सेवायत पवन शास्त्री तथा अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल कुमार त्रिपाठी के केस की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में होनी थी। अधिवक्ता दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि ठाकुर केशवदेव मंदिर के सेवायत पवन शास्त्री तथा अखिल भारत हिंदू महासभा के केस में 17 अक्तूबर को सुनवाई होगी।
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अदालत पहुंचे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि उनके केस में अब सात अक्तूबर को सुनवाई की जाएगी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के मामले में सभी पक्षों को नोटिस भेजे गए थे। श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान तथा श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट और शाही ईदगाह मस्जिद इंतजामिया कमेटी को नोटिस प्राप्त हो गए हैं। शाही मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सचिव तनवीर अहमद ने बताया कि अगली सुनवाई को वह अदालत में अपना पक्ष रखेंगे।