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Mathura News: आगरा सहित अन्य केंद्र कल्पतरु की निदेशक की चार और जमानतें खारिज
Sun, 28 May 2023 11:47 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Updated Sun, 28 May 2023 11:47 PM IST
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मथुरा। करीब 150 करोड़ रुपये के घोटाले में चिट एंड फंड कंपनी कल्पतरु की निदेशक रीता सिंह की एडीजे तृतीय की अदालत ने शनिवार को चार और जमानतें खारिज कर दी हैं। कंपनी निदेशक पर फरह थाने में कुल 46 केस दर्ज हैं, जिनमें कंपनी का एमडी जयकिशन सिंह राणा अभी तक फरार है।
चुरमुरा में फ्लैट की एवज में खरीदारों को 150 करोड़ की चपत लगाने वाली कल्पतरु कंपनी की निदेशक रीता सिंह की जमानत को एडीजे तृतीय ने खारिज कर दिया है। रीता सिंह ने वादी राजपाल सिंह, वीरेंद्र कुमार पांडेय निवासी परमानपुर जीगना, मिर्जापुर, कर्नल नरोत्तम दत्ता और धाराजीत सिंह निवासी लालडू, मल्लपुरा आगरा के वाद में एडीजे तृतीय की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दिया। एडीजीसी भीष्म दत्त सिंह तोमर ने बताया कि सभी चार मामलों में अदालत ने जमानत खारिज कर दी हैं। जानकारी रहे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जयकिशन सिंह राणा की करीब 62 करोड़ की संपत्ति प्रशासन कुर्क कर चुका है।
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चुरमुरा में फ्लैट की एवज में खरीदारों को 150 करोड़ की चपत लगाने वाली कल्पतरु कंपनी की निदेशक रीता सिंह की जमानत को एडीजे तृतीय ने खारिज कर दिया है। रीता सिंह ने वादी राजपाल सिंह, वीरेंद्र कुमार पांडेय निवासी परमानपुर जीगना, मिर्जापुर, कर्नल नरोत्तम दत्ता और धाराजीत सिंह निवासी लालडू, मल्लपुरा आगरा के वाद में एडीजे तृतीय की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दिया। एडीजीसी भीष्म दत्त सिंह तोमर ने बताया कि सभी चार मामलों में अदालत ने जमानत खारिज कर दी हैं। जानकारी रहे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जयकिशन सिंह राणा की करीब 62 करोड़ की संपत्ति प्रशासन कुर्क कर चुका है।
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