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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Section 144 imposed after the announcement of Hindu organizations on six December in Mathura

Mathura News: छह दिसंबर को लेकर हिंदू संगठनों के एलान के बाद धारा 144 लागू, पुलिस प्रशासन अलर्ट

Sat, 03 Dec 2022 11:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Sat, 03 Dec 2022 11:48 AM IST
सार

मथुरा में छह दिसंबर को लेकर हिंदू संगठनों द्वारा श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने के एलान को देखते हुए जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। इसे लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है।

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Section 144 imposed after the announcement of Hindu organizations on six December in Mathura
श्रीकृष्ण जन्मस्थान - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह शाही मस्जिद को लेकर पिछले कुछ माह से माहौल गर्माया हुआ है। ईदगाह को लेकर हिंदू संगठनों ने न्यायालयों में वाद दायर कर दिए हैं, जिन पर सुनवाई हो रही है। इसी बीच अखिल भारत हिंदू महासभा ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह में छह दिसंबर को हनुमान चालीसा पढ़ने का एलान किया कर दिया। इसके समर्थन में कई हिंदूवादी संगठन आ गए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया है।

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शुक्रवार को जिलाधिकारी पुलकित खरे ने इन स्थिति में जनपद भर में धारा 144 लागू कर दी है। इसमें कहा गया है कि छह दिसंबर को विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा श्रीकृष्ण जन्मस्थान / शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा पर हनुमान चालीसा का पाठ करने व विविध दिवस मनाने, अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से मथुरा चलो का आह्वान और मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों द्वारा काला दिवस के रूप में मनाये जाने और निकाय चुनाव की तैयारियां को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है।  
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इस दौरान कतिपय व्यक्ति/संगठन, शरारती व समाज विरोधी तत्व जनपद में शांति कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। इस देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान पांच या इससे अधिक व्यक्ति बिना सक्षम मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। शव यात्रा, बरात एवं ड्यूटी पर तैनात लोक सेवकों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। 

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