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Mathura: वृंदावन में जमीन लेने आया था व्यक्ति...इस तरह हुआ ठगी का शिकार; गवां बैठा 12 लाख रुपये
Sun, 21 Apr 2024 10:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 21 Apr 2024 10:57 AM IST
सार
वृंदावन में जमीन के एवज में दिल्ली के व्यक्ति से साढ़े 12 लाख रुपये ठग लिए गए। पीड़ित की शिकायत पर दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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- फोटो : फाइल फोटो
विस्तार
मथुरा के वृंदावन में जमीन की एवज में दिल्ली के व्यक्ति से साढ़े 12 लाख रुपये की ठगी होने का मामला सामने आया है। एसएसपी के आदेश पर कोतवाली में अधिवक्ता समेत दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
मनमोहन चौहान पुत्र यशपाल सिंह चौहान निवासी मौजपुर, दिल्ली द्वारा वृंदावन थाने में दर्ज कराए मुकदमे में आरोप है कि स्वामी रघुनंदन पुत्र चिन्मयानंद निवासी मकान नंबर 22 गोशाला निकट तराश मंदिर राजपुर और जितेंद्र भदौरिया एडवोकेट और उनके साथ तीन व्यक्ति मार्च 2021 को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में सीपी सिंह एडवोकेट के चैंबर पर आए। स्वामी रघुनंदन ने वृंदावन के मौजा राजपुर में पट्टे की जमीन होनी बताई।
इस जमीन के मालिक रामजीलाल पुत्र शामलिया की मौत हो चुकी है। उनके वारिसान का दाखिल खारिज होना है। इसके लिए 25 लाख रुपये लगेंगे। साढ़े 12 लाख रुपये मनमोहन से मांगे। साढ़े 12 लाख रुपये खुद रघुनंदन ने देने की बात कहकर साझेदार होना बताया। आरोप है कि 20 मार्च 2021 को पांच लाख रुपये का चेक दिया।
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उसके बाद 28 मार्च 2023 को बाकी साढ़े सात लाख रुपये आरटीजीएस और चेक से दिए गए। उसके बाद न तो जमीन ही मिली और न ही रकम लौटाई गई। रघुनंदन ने चेक दिए थे, वे बाउंस हो गए। इंस्पेक्टर आनंद शाही के अनुसार मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोपियों के खिलाफ जांच की जा रही है।
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मनमोहन चौहान पुत्र यशपाल सिंह चौहान निवासी मौजपुर, दिल्ली द्वारा वृंदावन थाने में दर्ज कराए मुकदमे में आरोप है कि स्वामी रघुनंदन पुत्र चिन्मयानंद निवासी मकान नंबर 22 गोशाला निकट तराश मंदिर राजपुर और जितेंद्र भदौरिया एडवोकेट और उनके साथ तीन व्यक्ति मार्च 2021 को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में सीपी सिंह एडवोकेट के चैंबर पर आए। स्वामी रघुनंदन ने वृंदावन के मौजा राजपुर में पट्टे की जमीन होनी बताई।
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इस जमीन के मालिक रामजीलाल पुत्र शामलिया की मौत हो चुकी है। उनके वारिसान का दाखिल खारिज होना है। इसके लिए 25 लाख रुपये लगेंगे। साढ़े 12 लाख रुपये मनमोहन से मांगे। साढ़े 12 लाख रुपये खुद रघुनंदन ने देने की बात कहकर साझेदार होना बताया। आरोप है कि 20 मार्च 2021 को पांच लाख रुपये का चेक दिया।
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उसके बाद 28 मार्च 2023 को बाकी साढ़े सात लाख रुपये आरटीजीएस और चेक से दिए गए। उसके बाद न तो जमीन ही मिली और न ही रकम लौटाई गई। रघुनंदन ने चेक दिए थे, वे बाउंस हो गए। इंस्पेक्टर आनंद शाही के अनुसार मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोपियों के खिलाफ जांच की जा रही है।