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पत्नी की हत्या के दोषी युवक को आजीवन कारावास

Wed, 15 Feb 2017 11:52 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला मथुरा
ब्यूरो, अमर उजाला मथुरा Updated Wed, 15 Feb 2017 11:52 PM IST
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life prisonment for murder of wife
न्यायालय - फोटो : Demo Pic
घरेलू झगड़े में पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने वाले चौमुंहा के गांव अकबरपुर निवासी युवक को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 10000 रुपये जुर्माना भी किया गया है।
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कत्ल की यह सनसनीखेज वारदात 17 फरवरी 2015 की है। चौमुंहा के गांव अकबरपुर में विवाहिता गुड्डी (22) की हत्या उसके पति शिशुपाल ने कुल्हाड़ी मारकर कर दी थी। पत्नी का कत्ल करने के बाद शिशुपाल घर से फरार हो गया था। मुहल्ले वालों की सूचना पर आगरा के खेरागढ़ निवासी गुड्डी के पिता पदम सिंह यहां पहुंचे तो गुड्डी का शव घर के आंगन में पड़ा हुआ था। पदम सिंह ने शिशुपाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
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पुलिस ने शिशुपाल को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर कुल्हाड़ी भी घर से बरामद कर ली थी। शिशुपाल तभी से जेल में है। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश छह महेंद्र नाथ की अदालत में हुई। इस केस में 14 गवाहों की पेशी हुई।
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जिन्होंने कहा कि शिशुपाल अक्सर गुड्डी के साथ मारपीट किया करता था। गुड्डी ने कई दफा इसकी जानकारी अपने परिवार वालों को भी दी थी। गवाहों के बयान और पुलिस द्वारा पेश किए साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने शिशुपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजीसी नीरज यादव ने बताया कि दस हजार का जुर्माना भी किया गया है। अभियुक्त युवक घटना के बाद से ही जिला कारागार में है।
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