{"_id":"58a49c624f1c1bd157d83f0e","slug":"life-prisonment-for-murder-of-wife","type":"story","status":"publish","title_hn":"पत्नी की हत्या के दोषी युवक को आजीवन कारावास","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
पत्नी की हत्या के दोषी युवक को आजीवन कारावास
ब्यूरो, अमर उजाला मथुरा
Updated Wed, 15 Feb 2017 11:52 PM IST
विज्ञापन
न्यायालय
- फोटो : Demo Pic
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
घरेलू झगड़े में पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने वाले चौमुंहा के गांव अकबरपुर निवासी युवक को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 10000 रुपये जुर्माना भी किया गया है।
कत्ल की यह सनसनीखेज वारदात 17 फरवरी 2015 की है। चौमुंहा के गांव अकबरपुर में विवाहिता गुड्डी (22) की हत्या उसके पति शिशुपाल ने कुल्हाड़ी मारकर कर दी थी। पत्नी का कत्ल करने के बाद शिशुपाल घर से फरार हो गया था। मुहल्ले वालों की सूचना पर आगरा के खेरागढ़ निवासी गुड्डी के पिता पदम सिंह यहां पहुंचे तो गुड्डी का शव घर के आंगन में पड़ा हुआ था। पदम सिंह ने शिशुपाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने शिशुपाल को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर कुल्हाड़ी भी घर से बरामद कर ली थी। शिशुपाल तभी से जेल में है। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश छह महेंद्र नाथ की अदालत में हुई। इस केस में 14 गवाहों की पेशी हुई।
विज्ञापन
जिन्होंने कहा कि शिशुपाल अक्सर गुड्डी के साथ मारपीट किया करता था। गुड्डी ने कई दफा इसकी जानकारी अपने परिवार वालों को भी दी थी। गवाहों के बयान और पुलिस द्वारा पेश किए साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने शिशुपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजीसी नीरज यादव ने बताया कि दस हजार का जुर्माना भी किया गया है। अभियुक्त युवक घटना के बाद से ही जिला कारागार में है।
विज्ञापन
कत्ल की यह सनसनीखेज वारदात 17 फरवरी 2015 की है। चौमुंहा के गांव अकबरपुर में विवाहिता गुड्डी (22) की हत्या उसके पति शिशुपाल ने कुल्हाड़ी मारकर कर दी थी। पत्नी का कत्ल करने के बाद शिशुपाल घर से फरार हो गया था। मुहल्ले वालों की सूचना पर आगरा के खेरागढ़ निवासी गुड्डी के पिता पदम सिंह यहां पहुंचे तो गुड्डी का शव घर के आंगन में पड़ा हुआ था। पदम सिंह ने शिशुपाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
विज्ञापन
पुलिस ने शिशुपाल को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर कुल्हाड़ी भी घर से बरामद कर ली थी। शिशुपाल तभी से जेल में है। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश छह महेंद्र नाथ की अदालत में हुई। इस केस में 14 गवाहों की पेशी हुई।
विज्ञापन
जिन्होंने कहा कि शिशुपाल अक्सर गुड्डी के साथ मारपीट किया करता था। गुड्डी ने कई दफा इसकी जानकारी अपने परिवार वालों को भी दी थी। गवाहों के बयान और पुलिस द्वारा पेश किए साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने शिशुपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजीसी नीरज यादव ने बताया कि दस हजार का जुर्माना भी किया गया है। अभियुक्त युवक घटना के बाद से ही जिला कारागार में है।