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Mathura News: कोर्ट ने पुलिस को दिए स्कूल के कर्मचारियों के फोटो खींचकर बच्ची से शिनाख्त के आदेश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Apr 2025 01:01 AM IST
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Court orders police to take photographs of school staff and ask the girl to identify them
मथुरा। बलदेव थाना क्षेत्र में बालिका से दुष्कर्म के मामले में स्पेशल पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने पुलिस को दो दिन में स्कूल के सभी कर्मचारियों का फोटो खींचकर बच्ची से शिनाख्त कराने और सीसीटीवी फुटेज की पुनः जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही पुलिस की निगरानी में बच्ची का उपचार कराने के आदेश दिए हैं।
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15 अप्रैल को बलदेव थाना क्षेत्र के निजी स्कूल में पढ़ने वाली एक चार वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला हुआ। पुलिस ने 16 अप्रैल को रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, लेकिन जांच के नाम पर परिजन को गुमराह करती रही।
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स्पेशल पॉक्सो एक्ट की कोर्ट की शासकीय अधिवक्ता ने इस मामले में पीड़ित बालिका के परिजनों की ओर से याचिका में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक को तलब किया। बृहस्पतिवार को थाना प्रभारी निरीक्षक कोर्ट में आए और पुलिस का पक्ष रखा। कोर्ट थाना प्रभारी के बताए केस की प्रगति से संतुष्ट नहीं हुआ। थाना प्रभारी को दो दिन के अंदर स्कूल के सभी कर्मचारियों को फोटो खींचकर बच्ची से शिनाख्त कराने और पुलिस निगरानी में बच्ची का इलाज कराने के आदेश दिए हैं। सीओ महावन धर्मेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर सभी कर्मचारियों के फोटो खींचने का कार्य शुरू कर दिया है। जल्द ही बच्ची से शिनाख्त कराई जाएगी।
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