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निर्धारित समय पर जांच रिपोर्ट सौंपेगा न्यायिक आयोग: इम्तियाज मुर्तजा
अमर उजाला मथुरा
Updated Sat, 25 Jun 2016 11:32 PM IST
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इम्तियाज मुर्तजा
- फोटो : अमर उजाला
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जवाहर बाग हिंसा की जांच के लिए गठित एकल सदस्यीय न्यायिक आयोग के चेयरमैन इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मिर्जा इम्तियाज मुर्तजा ने कहा है कि राज्य सरकार को निर्धारित समय में जांच रिपोर्ट सौंप दी जाएगी।
न्यायिक आयोग के चेयरमैन सेवानिवृत्त न्यायाधीश मिर्जा इम्तियाज मुर्तजा ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस और जवाहर बाग में प्रेस से रूबरू होते हुए कहा कि आयोग ने जांच शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने आयोग के लिए जो समय निर्धारित किया है, उसके तहत 6 अगस्त से पहले ही जांच रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। फिलहाल आम लोग और संस्थाओं से जवाहर बाग प्रकरण के संदर्भ में शपथ पत्र मांगे जा रहे हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति इससे जुड़ी जानकारी देना चाहे तो दे सकता है। वीडियो आदि साक्ष्य उपलब्ध करा सकता है। यह प्रक्रिया 21 जुलाई तक चलेगी। इसके बाद साक्ष्यों पर जांच का काम होगा।
उन्होंने बताया कि जांच के मुख्य बिंदु छह निर्धारित किए गए हैं। इसमें घटना के कारण, खुफिया तंत्र की रिपोर्ट, जनपदीय पुलिस की कार्ययोजना, पर्यवेक्षण, घटना को रोकने के लिए किए गए प्रबंध और किसी के प्रभाव को प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। सीबीआई के प्रश्न पर उन्होेंने कहा कि सीबीआई सिर्फ जांच एजेंसी है, निर्णय कोर्ट से ही होता है। न्यायिक आयोग निष्पक्ष जांच करेगा। इस दौरान उनके साथ न्यायिक आयोग के सचिव सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश प्रमोद कुमार गोयल भी रहे।
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न्यायिक आयोग के चेयरमैन सेवानिवृत्त न्यायाधीश मिर्जा इम्तियाज मुर्तजा ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस और जवाहर बाग में प्रेस से रूबरू होते हुए कहा कि आयोग ने जांच शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने आयोग के लिए जो समय निर्धारित किया है, उसके तहत 6 अगस्त से पहले ही जांच रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। फिलहाल आम लोग और संस्थाओं से जवाहर बाग प्रकरण के संदर्भ में शपथ पत्र मांगे जा रहे हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति इससे जुड़ी जानकारी देना चाहे तो दे सकता है। वीडियो आदि साक्ष्य उपलब्ध करा सकता है। यह प्रक्रिया 21 जुलाई तक चलेगी। इसके बाद साक्ष्यों पर जांच का काम होगा।
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उन्होंने बताया कि जांच के मुख्य बिंदु छह निर्धारित किए गए हैं। इसमें घटना के कारण, खुफिया तंत्र की रिपोर्ट, जनपदीय पुलिस की कार्ययोजना, पर्यवेक्षण, घटना को रोकने के लिए किए गए प्रबंध और किसी के प्रभाव को प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। सीबीआई के प्रश्न पर उन्होेंने कहा कि सीबीआई सिर्फ जांच एजेंसी है, निर्णय कोर्ट से ही होता है। न्यायिक आयोग निष्पक्ष जांच करेगा। इस दौरान उनके साथ न्यायिक आयोग के सचिव सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश प्रमोद कुमार गोयल भी रहे।
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