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अब केवल दो व्यक्ति ही रुक सकेंगे एक स्थान पर
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मथुरा। डीएम ने कलक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक लेते हुए कालाबाजारी रोकने के लिए 6 टीमों का गठन किया है। कालाबाजारी में लिप्त दुकानदारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
डीएम सर्वज्ञराम मिश्र ने धारा 144 में अब पांच व्यक्तियों के स्थान पर केवल दो ही व्यक्ति एक स्थान पर रुकने के आदेश दिए हैं। डीएम ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं से लदी गाड़ियों को किसी भी दशा में न रोका जाए। अन्य जनपद और गैर राज्यों में जाने वाली गाड़ियों के पास नगर मजिस्ट्रेट द्वारा जारी करने के निर्देश दिए। तहसील क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं के लिए पास जारी करने के लिए उप जिलाधिकारी को अधिकृत किया है। यह भी निर्देश दिया कि बंदर एवं अन्य जानवरों को भोजन देने वाले वाहनों एवं चारा ले जाने वाली गाड़ियों को नहीं रोका जाएगा।
भिखारियों को रैन बसेरों में रखा जाएगा। वहां भोजन के पैकेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने बताया कि खाद्यान्न सामग्री एवं आवश्यक वस्तुओं के लाने एवं ले जाने तथा कालाबाजारी की शिकायत पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 7839003402 पर की जा सकती है। नगर आयुक्त रविंद्र कुमार मांदड़ ने होम डिलीवरी की पूरी योजना को बताया।
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उन्होंने बताया कि क्षेत्रवार दुकानें चिन्हित की जा रही हैं, जो व्यक्तियों को फोन पर बताए गए आवश्यक सामान को उनके घर तक पहुंचाएंगे। इसके लिए पार्षद के क्षेत्रवार 20-20 टीमें गठित कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि सुबह सात से 11 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी तथा थोक मंडी का समय सुबह चार से सात बजे तक रहेगा। कोरोना वायरस से जुड़ी सूचना के लिए कंट्रोल रूम के फोन नंबर 0565 2471914, 2970373 एवं 2970374 कालाबाजारी से संबंधित सूचनाओं के लिए कंट्रोल रूम नंबर 0565.2470218 व पुलिस कंट्रोल रूम 7839003402 पर दे सकते हैं।
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डीएम सर्वज्ञराम मिश्र ने धारा 144 में अब पांच व्यक्तियों के स्थान पर केवल दो ही व्यक्ति एक स्थान पर रुकने के आदेश दिए हैं। डीएम ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं से लदी गाड़ियों को किसी भी दशा में न रोका जाए। अन्य जनपद और गैर राज्यों में जाने वाली गाड़ियों के पास नगर मजिस्ट्रेट द्वारा जारी करने के निर्देश दिए। तहसील क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं के लिए पास जारी करने के लिए उप जिलाधिकारी को अधिकृत किया है। यह भी निर्देश दिया कि बंदर एवं अन्य जानवरों को भोजन देने वाले वाहनों एवं चारा ले जाने वाली गाड़ियों को नहीं रोका जाएगा।
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भिखारियों को रैन बसेरों में रखा जाएगा। वहां भोजन के पैकेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने बताया कि खाद्यान्न सामग्री एवं आवश्यक वस्तुओं के लाने एवं ले जाने तथा कालाबाजारी की शिकायत पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 7839003402 पर की जा सकती है। नगर आयुक्त रविंद्र कुमार मांदड़ ने होम डिलीवरी की पूरी योजना को बताया।
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उन्होंने बताया कि क्षेत्रवार दुकानें चिन्हित की जा रही हैं, जो व्यक्तियों को फोन पर बताए गए आवश्यक सामान को उनके घर तक पहुंचाएंगे। इसके लिए पार्षद के क्षेत्रवार 20-20 टीमें गठित कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि सुबह सात से 11 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी तथा थोक मंडी का समय सुबह चार से सात बजे तक रहेगा। कोरोना वायरस से जुड़ी सूचना के लिए कंट्रोल रूम के फोन नंबर 0565 2471914, 2970373 एवं 2970374 कालाबाजारी से संबंधित सूचनाओं के लिए कंट्रोल रूम नंबर 0565.2470218 व पुलिस कंट्रोल रूम 7839003402 पर दे सकते हैं।