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ठाकुर श्रीबांकेबिहारी मंदिर मेें जबरन चंदन टीका लगाने पर रोक
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मथुरा। वृंदावन मेें ठाकुर श्रीबांकेबिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तों के अब कोई जबरन चंदन टीका नहीं लगा सकेगा। मंदिर परिसर में रखीं बैंच आदि भी हटवाई जाएंगी। इस संबंध में शुक्रवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने आदेश किया है। इसमें उन्होंने हाईकोर्ट के एक पूर्व आदेश को लागू करते हुए मंदिर परिसर में अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा चंदन टीका लगाए जाने पर रोक लगा दी है।
श्रीबांकेबिहारी मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। इन श्रद्धालुओं मेें से कुछ श्रद्धालु गोस्वामीजन से जुड़े होने के कारण उनसे ठाकुरजी की सेवा कराते हैं। जो भक्त गोस्वामी जन से नहीं जुड़े होते हैं, उनको मंदिर परिसर में मौजूद अनाधिकृत लोग चंदन टीका लगाते हैं। इतना ही नहीं यह लोग श्रद्धालुओं से इसके बदले में पैसा भी लेते हैं। जो श्रद्धालु उन्हें पैसा नहीं देते हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार तक करते हैं।
इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए ठाकुरजी के सेवायत शैलेंद्र गोस्वामी ने सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत से इस संबंध में हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में किए गए आदेश का अनुपालन करने के लिए प्रार्थना दिया था। जिस पर निर्णय लेते हुए सिविल जज जूनियर डिवीजन अर्चना सिंह ने शुक्रवार को निर्णय दिया।
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निर्णय मेें उन्होंने उक्त प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते आदेश किया है कि समस्त गोस्वामीगण मंदिर परिसर व मंदिर चबूतरे पर रखे गए अपने बैंच, स्टूल, टेबिल हटा लें। साथ ही चंदन टीका आदि न लगवाएं और न लगवाने दें। जो भी व्यक्ति मंदिर परिसर के अंदर उक्त आदेशों की अवहेलना करेगा उसके विरुद्घ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ठाकुर श्रीबांकेबिहारी के सेवायत शैलेंद्र गोस्वामी ने बताया कि न्यायालय ने अनाधिकृत लोगों द्वारा चंदन टीका लगाने पर रोक लगा दी है।
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श्रीबांकेबिहारी मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। इन श्रद्धालुओं मेें से कुछ श्रद्धालु गोस्वामीजन से जुड़े होने के कारण उनसे ठाकुरजी की सेवा कराते हैं। जो भक्त गोस्वामी जन से नहीं जुड़े होते हैं, उनको मंदिर परिसर में मौजूद अनाधिकृत लोग चंदन टीका लगाते हैं। इतना ही नहीं यह लोग श्रद्धालुओं से इसके बदले में पैसा भी लेते हैं। जो श्रद्धालु उन्हें पैसा नहीं देते हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार तक करते हैं।
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इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए ठाकुरजी के सेवायत शैलेंद्र गोस्वामी ने सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत से इस संबंध में हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में किए गए आदेश का अनुपालन करने के लिए प्रार्थना दिया था। जिस पर निर्णय लेते हुए सिविल जज जूनियर डिवीजन अर्चना सिंह ने शुक्रवार को निर्णय दिया।
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निर्णय मेें उन्होंने उक्त प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते आदेश किया है कि समस्त गोस्वामीगण मंदिर परिसर व मंदिर चबूतरे पर रखे गए अपने बैंच, स्टूल, टेबिल हटा लें। साथ ही चंदन टीका आदि न लगवाएं और न लगवाने दें। जो भी व्यक्ति मंदिर परिसर के अंदर उक्त आदेशों की अवहेलना करेगा उसके विरुद्घ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ठाकुर श्रीबांकेबिहारी के सेवायत शैलेंद्र गोस्वामी ने बताया कि न्यायालय ने अनाधिकृत लोगों द्वारा चंदन टीका लगाने पर रोक लगा दी है।