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Mathura News: सिपाही के हत्यारोपी अमित फौजी की जमानत खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Oct 2024 01:03 AM IST
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Bail of Amit Fauji, accused of killing a constable, rejected
मथुरा। बदायूं में तैनात सिपाही की गोली मारकर हत्या करने के एक आरोपी की स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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बृहस्पतिवार को स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट की कोर्ट में 7 सितंबर को शराब पार्टी के दौरान झगड़ा होने पर सिपाही अजीत की हत्या के आरोप में गिरफ्तार अमित फौजी उर्फ अमित सिंह ने जमानत के लिए याचिका दायर की। आरोपी के अधिवक्ता ने उसे भारतीय सेना का जवान बताते हुए कहा कि वह अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ने के लिए एक माह की छुट्टी लेकर आया था

। वह ड्यूटी पर लौट रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सिपाही को गोली मारने का भी उसके ऊपर आरोप नहीं है। न्यायाधीश मनोज कुमार मिश्रा ने आरोपी और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता के बीच हुई दलीलों को सुना और आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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यह था मामला

सदर बाजार थाना क्षेत्र स्थित टैंक चौराहे पर 7 सितंबर की रात को शराब पार्टी के दौरान बदायूं पुलिस लाइन में तैनात सिपाही अजीत (27) पुत्र कमल सिंह का रोशन विहार निवासी अनिल जाट, अनिल, नीरज, अमित फौजी से विवाद हो गया। सभी ने मिलकर सिपाही को घेरकर पीटा और अनिल जाट ने तमंचे से सिपाही को गोली मार दी। दुर्घटना में वह घायल हो गया। दूसरे दिन जयपुर में उपचार के दौरान सिपाही ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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