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Mathura News: बच्ची के साथ कुकर्म के दोषी नाबालिग को 20 वर्ष का कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 14 Oct 2025 01:20 AM IST
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A minor convicted of raping a child was sentenced to 20 years in prison.
मथुरा। पांच वर्षीय बच्ची के साथ कुकर्म करने वाले नाबालिग को एडीजे द्वितीय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ब्रिजेश कुमार ने 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने दोषी की उम्र 16 से अधिक व 18 वर्ष से कम होने के चलते उसे अल्प वयस्क की श्रेणी में रखकर सजा सुनाई है।
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कोसीकलां थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली पांच वर्षीय बच्ची 19 जनवरी 2021 की शाम को घर के पास स्थित परचून की दुकान पर गई थी। दुकान पर मौजूद नबालिग, बच्ची को दुकान के अंदर ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। बच्ची के पिता ने उसके खिलाफ कोसीकलां थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दोषी को बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन सरकारी अधिवक्ता की दलील, साक्ष्य और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर लगे अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को देने और राज्य सरकार से भी क्षतिपूर्ति धनराशि देने का आदेश दिया है।
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