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Mathura News: किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की जेल

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Feb 2026 01:52 AM IST
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A man who kidnapped and raped a teenage girl was sentenced to 10 years in prison.
मथुरा। वृंदावन दर्शन करने आई किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले युवक को एडीजे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी ने बृहस्पतिवार को 10 साल की जेल और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
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16 मार्च 2022 को हरदोई निवासी परिवार अपनी नाबालिग बेटी व बेटे के साथ वृंदावन घूमने आया था। बिहारीजी मंदिर के दर्शन के दौरान बेटी लापता हो गई। किशोरी के पिता ने वृंदावन कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने 19 मार्च 2022 को हरदोई निवासी नमन कुमार को गिरफ्तार कर उसके पास से किशोरी को मुक्त कराया। किशोरी का चिकित्सीय परीक्षण कराया। इसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, यहां से उसे जेल भेज दिया। कुछ समय बाद उसे जमानत मिल गई।
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मुकदमे की सुनवाई एडीजे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने विशेष लोक अभियोजन की दलील, पुलिस रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के आधार पर युवक को दोषी करार दिया। बृहस्पतिवार को उसे 10 साल की जेल और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। निर्णय सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने उसका सजाई वारंट बना जेल भेज दिया।
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