{"_id":"697279ccf07feed1b20f3a64","slug":"a-firm-carried-out-work-worth-lakhs-without-gst-registration-leading-to-an-fir-mathura-news-c-369-1-mt11018-141593-2026-01-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mathura News: फर्म ने बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कराए लाखों के कार्य, प्राथमिकी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mathura News: फर्म ने बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कराए लाखों के कार्य, प्राथमिकी
विज्ञापन
मथुरा। ग्राम पंचायतों में करीब 45 लाख रुपये के विकास कार्य कराने वाली फर्म ने जीएसटी बचाने के लिए रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया। इस मामले में फर्म मैसर्स आरके कंस्ट्रक्शन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मामले की राज्य कर विभाग को भी शिकायत की गई है।
15 वें वित्तीय वर्ष में विकास खंड मथुरा के भैंसा, हाकिमपुर, जुनसुती, खामिनी, नगला माना, नगरी और शहापुर जाटान ग्राम पंचायतों और गोवर्धन ब्लॉक के बछगांव ग्राम पंचायत में निर्माण संबंधी कार्य कराए गए थे। इन ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य फर्म आरके कंस्ट्रक्शन द्वारा कराया गया था। जिला पंचायतीराज अधिकारी धनंजय जायसवाल ने बताया कि फर्म द्वारा वर्ष 2024-25 और 2025-26 में 46,43, 411 रुपये के भुगतान के साथ 6,54,787 रुपये की जीएसटी भी लगाई गई। वहीं ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित फर्म के जीएसटी प्रमाण पत्र की जांच की गई तो मामला कुछ और ही निकला। इस फर्म पंजीकरण जीएसटी द्वारा 16 अगस्त, 2021 को निरस्त कर दिया गया था।
जिला पंचायती राज अधिकारी ने बताया कि उक्त फर्म स्वामी 26 दिसंबर 2025 को नोटिस भी भेजा था, जिसमें दो दिनों भीतर पिछले तीन वर्षों में जीएसटी, इनकम टैक्स, लेबर सेस और रॉयल्टी के रूप में जमा की गई चालानों की प्रतियों और फर्म का पंजीकरण, बिल आदि के दस्तावेज मांगे गए। इसके बाद फर्म के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ ही फर्म के स्वामी श्रीराम बल्लभ शर्मा निवासी असगरपुर सतोहा के विरुद्ध राज्य कर के अपवंचन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को लिखा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
15 वें वित्तीय वर्ष में विकास खंड मथुरा के भैंसा, हाकिमपुर, जुनसुती, खामिनी, नगला माना, नगरी और शहापुर जाटान ग्राम पंचायतों और गोवर्धन ब्लॉक के बछगांव ग्राम पंचायत में निर्माण संबंधी कार्य कराए गए थे। इन ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य फर्म आरके कंस्ट्रक्शन द्वारा कराया गया था। जिला पंचायतीराज अधिकारी धनंजय जायसवाल ने बताया कि फर्म द्वारा वर्ष 2024-25 और 2025-26 में 46,43, 411 रुपये के भुगतान के साथ 6,54,787 रुपये की जीएसटी भी लगाई गई। वहीं ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित फर्म के जीएसटी प्रमाण पत्र की जांच की गई तो मामला कुछ और ही निकला। इस फर्म पंजीकरण जीएसटी द्वारा 16 अगस्त, 2021 को निरस्त कर दिया गया था।
विज्ञापन
जिला पंचायती राज अधिकारी ने बताया कि उक्त फर्म स्वामी 26 दिसंबर 2025 को नोटिस भी भेजा था, जिसमें दो दिनों भीतर पिछले तीन वर्षों में जीएसटी, इनकम टैक्स, लेबर सेस और रॉयल्टी के रूप में जमा की गई चालानों की प्रतियों और फर्म का पंजीकरण, बिल आदि के दस्तावेज मांगे गए। इसके बाद फर्म के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ ही फर्म के स्वामी श्रीराम बल्लभ शर्मा निवासी असगरपुर सतोहा के विरुद्ध राज्य कर के अपवंचन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को लिखा गया है।
विज्ञापन