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बंदर दिखाने के बहाने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष का कारावास
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मथुरा। लगभग चार वर्ष पूर्व बंदर दिखाने के बहाने सात वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को पॉक्सो प्रथम विशेष न्यायाधीश ने बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वाला अभियुक्त घटना के कुछ दिन बाद से जेल में बंद है।
मगोर्रा के एक गांव निवासी योगेश 26 सितंबर 2017 को गांव की करीब सात वर्ष की बालिका को बंदर दिखाने के बहाने अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया। किसी प्रकार से परिजन को जानकारी हो गई। जब परिजन ने अभियुक्त के परिजन से जाकर शिकायत की तो मारपीट की। बालिका के परिजन ने थाना मगोर्रा में अभियुक्त योगेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होने के कुछ दिन बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
सोमवार को पॉक्सो प्रथम विपिन कुमार ने मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास मिलेगा। एडीजीसी अभिषेक कुमार ने बताया कि जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी।
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मगोर्रा के एक गांव निवासी योगेश 26 सितंबर 2017 को गांव की करीब सात वर्ष की बालिका को बंदर दिखाने के बहाने अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया। किसी प्रकार से परिजन को जानकारी हो गई। जब परिजन ने अभियुक्त के परिजन से जाकर शिकायत की तो मारपीट की। बालिका के परिजन ने थाना मगोर्रा में अभियुक्त योगेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होने के कुछ दिन बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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सोमवार को पॉक्सो प्रथम विपिन कुमार ने मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास मिलेगा। एडीजीसी अभिषेक कुमार ने बताया कि जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी।
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