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बिना मान्यता के कक्षाएं चलाईं तो एफआईआर
अमर उजाला ब्यूरो, मैनपुरी
Updated Sat, 06 Aug 2016 11:49 PM IST
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स्वार के गांव मधुपुरी के प्राथमिक विद्यालय के बरामदे की छत से गिरा प्लास्टर व मौजूद बच्चे।
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बिना मान्यता के अगर स्कूलों में कक्षाएं संचालित मिलीं तो प्रबंधक और प्रधानाचार्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने शासन को निर्देश दिए हैं। डीएम के निर्देशन में गठित की गई अधिकारियों की टीमें स्कूल चिन्हित कर छापामार कार्रवाई करेंगी।
प्रदेश में बिना मान्यता के स्कूलों में संचालित की जा रही कक्षाओं को छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ बताते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। प्रमुख सचिव शासन ने डीएम से कहा है कि बिना मान्यता के स्कूलों में कक्षाएं संचालित करके अप्रशिक्षित शिक्षकों से शिक्षण कार्य कराकर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। अधिकारियों की टीमें गठित कर कार्रवाई की जाए। कक्षाएं संचालित मिलने पर स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्य के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। साथ ही स्कूलों में बिना मान्यता के कक्षा संचालन, फीस, सेंटर, नकल के नाम पर अवैध वसूली, अनाधिकृत पुस्तकों का प्रयोग किए जाने पर भी रोक लगेगी।
पैरालीगल वालेंटियर्स भी करेंगे मदद
विधिक सेवा प्राधिकरण भी इस संबंध में आगे आया है। प्राधिकरण के पैरालीगल वालेंटियर्स भी स्कूलों को चिन्हित कर अपनी रिपोर्ट प्राधिकरण के सचिव सिविल जज को देेंगे। रिपोर्ट मिलने के बाद सिविल जज डीएम तथा प्राधिकरण के प्रदेश सचिव को कार्रवाई की संस्तुति सहित अपनी रिपोर्ट भेजेेंगे।
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दो दर्जन से अधिक हैं कालेज
विभागीय सूत्रों की मानें तो जिले में करीब दो दर्जन से अधिक ऐसे कालेज हैं जहां पर कक्षा आठ की मान्यता पर कक्षा 10 तक, हाईस्कूल की मान्यता पर कक्षा 12 तक की कक्षाएं अप्रशिक्षित शिक्षकों से संचालित कराई जा रही हैं। इनमें आवासीय विद्यालय भी शामिल हैं। अधिकांश स्कूलों का मैनेजमेंट सत्ता से जुुड़े लोग ही कर रहे हैं।
छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, इस तरह के स्कूल टीमें चिन्हित कर कार्रवाई करेंगी। रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ ही मान्यता समाप्त कराने के लिए भी लिखा जाएगा।
पीसी गुप्ता, जिलाधिकारी
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प्रदेश में बिना मान्यता के स्कूलों में संचालित की जा रही कक्षाओं को छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ बताते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। प्रमुख सचिव शासन ने डीएम से कहा है कि बिना मान्यता के स्कूलों में कक्षाएं संचालित करके अप्रशिक्षित शिक्षकों से शिक्षण कार्य कराकर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। अधिकारियों की टीमें गठित कर कार्रवाई की जाए। कक्षाएं संचालित मिलने पर स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्य के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। साथ ही स्कूलों में बिना मान्यता के कक्षा संचालन, फीस, सेंटर, नकल के नाम पर अवैध वसूली, अनाधिकृत पुस्तकों का प्रयोग किए जाने पर भी रोक लगेगी।
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पैरालीगल वालेंटियर्स भी करेंगे मदद
विधिक सेवा प्राधिकरण भी इस संबंध में आगे आया है। प्राधिकरण के पैरालीगल वालेंटियर्स भी स्कूलों को चिन्हित कर अपनी रिपोर्ट प्राधिकरण के सचिव सिविल जज को देेंगे। रिपोर्ट मिलने के बाद सिविल जज डीएम तथा प्राधिकरण के प्रदेश सचिव को कार्रवाई की संस्तुति सहित अपनी रिपोर्ट भेजेेंगे।
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दो दर्जन से अधिक हैं कालेज
विभागीय सूत्रों की मानें तो जिले में करीब दो दर्जन से अधिक ऐसे कालेज हैं जहां पर कक्षा आठ की मान्यता पर कक्षा 10 तक, हाईस्कूल की मान्यता पर कक्षा 12 तक की कक्षाएं अप्रशिक्षित शिक्षकों से संचालित कराई जा रही हैं। इनमें आवासीय विद्यालय भी शामिल हैं। अधिकांश स्कूलों का मैनेजमेंट सत्ता से जुुड़े लोग ही कर रहे हैं।
छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, इस तरह के स्कूल टीमें चिन्हित कर कार्रवाई करेंगी। रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ ही मान्यता समाप्त कराने के लिए भी लिखा जाएगा।
पीसी गुप्ता, जिलाधिकारी