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सहकारी समितियां भी कर सकेंगी खरीद
अमर उजाला ब्यूरो मैनपुरी
Updated Sun, 03 Apr 2016 11:39 PM IST
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गेहूं खरीद
- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
गेहूं खरीद के सीजन में लक्ष्य पूरा करने के लिए इस बार सरकार ने नई व्यवस्था शुरू की है। शासन ने पहली बार सहकारी समितियों को सशर्त गेहूं खरीद करने की अनुमति दी है। ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दूर न जाना पड़े। साथ ही बिचौलियों से भी किसानों को मुक्ति मिल जाए। यह समितियां खाद आदि के लिए रजिस्टर्ड समितियों से अलग होंगी। गेहूं खरीद की अनुमति के लिए समिति को खाद्य एवं विपणन विभाग में आवेदन करना होगा।
पिछले वर्षों में गेहूं की खरीद के लिए निर्धारित एजेंसियों को शासन से अनुमति दी जाती थी। उक्त एजेंसियां अपने केंद्रों के माध्यम से खरीद करती थीं। यह केंद्र पहले से ही निर्धारित होते हैं। कुछ एजेंसियां खाद समितियों को खरीद केंद्र बना देती थीं। उन पर भी गेहूं खरीद होती थी। इसके बाद भी किसान बिचौलियों के चक्कर में फंस जाता था। इस परेशानी को देखते हुए सरकार ने इस बार नई नीति लागू की है। इसके तहत विभिन्न सहकारी समितियों को भी गेहूं खरीद करने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए शर्त है कि उक्त समितियों को एआर के यहां रजिस्टर्ड होना चाहिए। वहीं खरीद करने के लिए समिति को खाद्य विपणन विभाग में आवेदन करना होगा। वहां से डीएम की अनुमति के लिए उक्त आवेदन को भेजा जाएगा। अनुमति मिलने के बाद समिति अपने क्षेत्र में किसानों से गेहूं की खरीद कर सकेगी।
सहकारी समितियों के माध्यम से गेहूं खरीद शुरू करने की व्यवस्था पहली बार शासन ने शुरू की है। इस संबंध में पत्र आ चुका है। डीएम के साथ बैठक कर आगे की कार्रवाई शीघ्र शुरू कर दी जाएगी।
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नंदराम, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी
सप्ताह के दो दिन छोटे, सीमांत किसानों के लिए
मैनपुरी। इस बार गेहूं खरीद के पूरे सीजन में हफ्ते के दो दिन छोटे और सीमांत किसानों के लिए रखे गए हैं। हफ्ते के इन दोनों दिनों में सिर्फ उक्त किसानों की उपज ही केंद्रों पर खरीदी जाएगी। यह नियम सभी खरीद एजेंसियों के केंद्रों पर लागू होगा। दिनों का निर्धारण शीघ्र जिलाधिकारी एजेंसियों की बैठक करने के बाद करेंगे।
अव्यवस्था से बचने के लिए टोकन की व्यवस्था
मैनपुरी। इस बार खरीद केंद्रों पर पिछले वर्षों के समान अव्यवस्था न फैले इसके लिए टोकन व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत किसान उपज लाने से पहले टोकन ले जाए। उसके बाद निर्धारित दिन पर टोकन व उपज लेकर संबंधित केंद्र पर पहुंच जाए। इससे केंद्र पर भीड़ नहीं लगेगी और किसान बिचौलियों के चक्कर में न पड़कर अपनी उपज आराम से बेच सकेगा।
12 प्रतिशत से अधिक नमी पर होगी कटौती
मैनपुरी। जिला खाद्य विपणन अधिकारी नंदराम ने बताया कि किसी भी केंद्र पर 12 प्रतिशत से अधिक नमी मिलने पर कटौती की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में यह 14 प्रतिशत तक हो सकती है। इसके अलावा अन्य निर्धारित कमियां मिलने पर भी कटौती की जाएगी।
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पिछले वर्षों में गेहूं की खरीद के लिए निर्धारित एजेंसियों को शासन से अनुमति दी जाती थी। उक्त एजेंसियां अपने केंद्रों के माध्यम से खरीद करती थीं। यह केंद्र पहले से ही निर्धारित होते हैं। कुछ एजेंसियां खाद समितियों को खरीद केंद्र बना देती थीं। उन पर भी गेहूं खरीद होती थी। इसके बाद भी किसान बिचौलियों के चक्कर में फंस जाता था। इस परेशानी को देखते हुए सरकार ने इस बार नई नीति लागू की है। इसके तहत विभिन्न सहकारी समितियों को भी गेहूं खरीद करने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए शर्त है कि उक्त समितियों को एआर के यहां रजिस्टर्ड होना चाहिए। वहीं खरीद करने के लिए समिति को खाद्य विपणन विभाग में आवेदन करना होगा। वहां से डीएम की अनुमति के लिए उक्त आवेदन को भेजा जाएगा। अनुमति मिलने के बाद समिति अपने क्षेत्र में किसानों से गेहूं की खरीद कर सकेगी।
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सहकारी समितियों के माध्यम से गेहूं खरीद शुरू करने की व्यवस्था पहली बार शासन ने शुरू की है। इस संबंध में पत्र आ चुका है। डीएम के साथ बैठक कर आगे की कार्रवाई शीघ्र शुरू कर दी जाएगी।
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नंदराम, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी
सप्ताह के दो दिन छोटे, सीमांत किसानों के लिए
मैनपुरी। इस बार गेहूं खरीद के पूरे सीजन में हफ्ते के दो दिन छोटे और सीमांत किसानों के लिए रखे गए हैं। हफ्ते के इन दोनों दिनों में सिर्फ उक्त किसानों की उपज ही केंद्रों पर खरीदी जाएगी। यह नियम सभी खरीद एजेंसियों के केंद्रों पर लागू होगा। दिनों का निर्धारण शीघ्र जिलाधिकारी एजेंसियों की बैठक करने के बाद करेंगे।
अव्यवस्था से बचने के लिए टोकन की व्यवस्था
मैनपुरी। इस बार खरीद केंद्रों पर पिछले वर्षों के समान अव्यवस्था न फैले इसके लिए टोकन व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत किसान उपज लाने से पहले टोकन ले जाए। उसके बाद निर्धारित दिन पर टोकन व उपज लेकर संबंधित केंद्र पर पहुंच जाए। इससे केंद्र पर भीड़ नहीं लगेगी और किसान बिचौलियों के चक्कर में न पड़कर अपनी उपज आराम से बेच सकेगा।
12 प्रतिशत से अधिक नमी पर होगी कटौती
मैनपुरी। जिला खाद्य विपणन अधिकारी नंदराम ने बताया कि किसी भी केंद्र पर 12 प्रतिशत से अधिक नमी मिलने पर कटौती की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में यह 14 प्रतिशत तक हो सकती है। इसके अलावा अन्य निर्धारित कमियां मिलने पर भी कटौती की जाएगी।