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Mainpuri News: अनंतिम मतदाता सूची प्रकाशित, 6 फरवरी तक लिए जाएंगे दावे और आपत्ति
Tue, 06 Jan 2026 11:26 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
Updated Tue, 06 Jan 2026 11:26 PM IST
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फोटो 30 राजनैतिक दलों को सूची सौंपते जिला निर्वाचन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह। स्रोत प्रशासन
- फोटो : जसराना पहुंचे दंडौती परिक्रमार्थी का किया गया स्वागत। संवाद
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मैनपुरी। जिला निर्वाचन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह द्वारा मंगलवार को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों/ड्राफ्ट रोल के अनंतिम मतदाता सूची का जिला मुख्यालय सभागार में प्रकाशन किया गया। इस दौरान मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्यीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों/ड्राफ्ट रोल की मतदाता सूची को प्राप्त कराया गया। वहीं, मतदाता भी मतदाता स्थल पर जाकर या https://voters.eci.gov.in/ पर अपने नाम का अवलोकन कर सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक मतदेय स्थल पर नामावली के आलेख्य की प्रति जनसामान्य को दिखाने हेतु उपलब्ध है। सभी मतदेय स्थलों के लिये अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। ऐसे मतदाता जिनका नाम किसी वजह से अनंतिम सूची में शामिल नहीं हो सका है या किसी अन्य संशोधन के अपने दावे/आपत्तियां दे सकते हैं। मतदेय स्थलों पर फार्म-6, 6ए, 7 और 8 उपलब्ध रहेगा तथा भरे हुए फार्म प्राप्त किए जाएंगे।
ऐसे मतदाता जिनकी मैपिंग वर्ष 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो सकी है, उनको बीएलओ के माध्यम से नोटिस दिया जाएगा, ऐसे मतदाता फार्म-6 के साथ डिक्लेरेशन व चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित 13 प्रकार के पहचान दस्तावेज में से कोई दस्तावेज देकर अपना नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल करा सकते हैं। वहीं, जनपद में दावे/आपत्तियों की सुनवाई, सत्यापन व निस्तारण के लिए एडिशनल सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण (एईआरओ) को नियुक्त किया गया है। दावे और आपत्तियां 6 फरवरी तक लिए जाएंगे। इसके बाद दावों तथा आपत्तियों का निपटान 27 फरवरी तक करना होगा।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक मतदेय स्थल पर नामावली के आलेख्य की प्रति जनसामान्य को दिखाने हेतु उपलब्ध है। सभी मतदेय स्थलों के लिये अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। ऐसे मतदाता जिनका नाम किसी वजह से अनंतिम सूची में शामिल नहीं हो सका है या किसी अन्य संशोधन के अपने दावे/आपत्तियां दे सकते हैं। मतदेय स्थलों पर फार्म-6, 6ए, 7 और 8 उपलब्ध रहेगा तथा भरे हुए फार्म प्राप्त किए जाएंगे।
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ऐसे मतदाता जिनकी मैपिंग वर्ष 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो सकी है, उनको बीएलओ के माध्यम से नोटिस दिया जाएगा, ऐसे मतदाता फार्म-6 के साथ डिक्लेरेशन व चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित 13 प्रकार के पहचान दस्तावेज में से कोई दस्तावेज देकर अपना नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल करा सकते हैं। वहीं, जनपद में दावे/आपत्तियों की सुनवाई, सत्यापन व निस्तारण के लिए एडिशनल सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण (एईआरओ) को नियुक्त किया गया है। दावे और आपत्तियां 6 फरवरी तक लिए जाएंगे। इसके बाद दावों तथा आपत्तियों का निपटान 27 फरवरी तक करना होगा।
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