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Mainpuri News: बिजली चोरी के दस आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

Tue, 06 Jan 2026 11:24 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Tue, 06 Jan 2026 11:24 PM IST
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Non-bailable warrant issued against ten accused of electricity theft
मैनपुरी। बिजली चोरी के लंबित मुकदमों में आरोपियों के न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर मुकदमों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। स्पेशल जज ईसी एक्ट राकेश पटेल ने दस बिजली चोरों के बिना जमानती वारंट जारी करके संबंधित थानों में तामील कराने के लिए भेजे हैं। अगली सुनवाई के लिए दो मार्च की तारीख तय कर दी है।
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स्पेशल जज ईसी एक्ट के न्यायालय में हरेंद्र निवासी धरमंगतपुर थाना कुर्रा, तलेराम निवासी भरतपुर थाना कुर्रा, अनिल कुमार निवासी नगला बखत थाना दन्नाहार, पन्नालाल नगला सकरी थाना दंन्नाहार, जयवीर निवासी बड़ी शिवपुरी थाना भोगांव, श्यामबाबू निवासी मोहनपुर थाना करहल, रामनाथ निवासी भीम नगर थाना कुरावली, शांति देवी निवासी गोपाल नगर थाना कोतवाली, पुत्तूलाल निवासी भगतपुर पुढरी थाना एलाऊ, उत्तम सिंह निवासी दत्तपुर थाना औंछा के खिलाफ बिजली चोरी के मुकदमे लंबित चल रहे हैं।
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आरसी निरस्त करने की याचिका खारिज

मैनपुरी। नगर पालिका द्वारा टैक्स के 15800 रुपये वसूलने के लिए जारी आरसी को निरस्त करने की याचिका जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई है। याचिका में दिए गए तथ्य सुनवाई में साबित नहीं हो सके हैं।
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न्यू बस्ती देवपुरा की मीना देवी ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 24 फरवरी 2022 को याचिका दायर की। बताया कि उनका मकान नगर पालिका में दर्ज नहीं है। नगर पालिका ने उनके मकान का न तो सर्वे किया और न ही हाउस टैक्स और वाटर टैक्स वसूलने के लिए नोटिस दिया। सीधे 15800 रुपये की वसूली के लिए आरसी काट दी।

पीड़िता ने याचिका में बताया कि नगर पालिका ने हाउस टैक्स के 5250 रुपये और वाटर टैक्स के 10550 रुपये की आरसी काटी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के नोटिस पर नगर पालिका ने अपना पक्ष रखा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय, सदस्य नीतिका दास, नंद कुमार ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद याचिका खारिज कर दी है।
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