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Mainpuri News: दलित युवक की हत्या करने वाले दो को आजीवन कारावास की सजा

Thu, 26 Feb 2026 11:57 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Thu, 26 Feb 2026 11:57 PM IST
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Life imprisonment to two who murdered Dalit youth
मैनपुरी। थाना घिरोर क्षेत्र में छह साल पहले अनुसूचित जाति के युवक की रात में खेत पर हत्या करने वाले गांव के ही दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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पचावर के रहने वाले राजवीर सिंह जाटव 10 सितंबर 2019 की शाम को गांव के ही कृपाल सिंह के खेत की रखवाली करने गए थे। रात 12 बजे राजवीर की खेत पर ही धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। राजवीर के भाई रमेशचंद्र जाटव ने गांव के ही पंकज उर्फ खुटकई तथा घनश्याम उर्फ राहुल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने जांच करने के बाद दोनों को दोषी पाकर चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट जयप्रकाश के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित सात गवाहों ने गवाही दी। गवाही के आधार पर राजवीर की हत्या करने का पंकज उर्फ खुटकई तथा घनश्याम उर्फ राहुल को दोषी पाकर स्पेशल जज ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट जयप्रकाश ने दोनों को हिरासत में लेकर अदालत से जेल भेजा है।
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