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UP: बाइक के लिए तोड़ दिया सात जन्मों का बंधन, कोर्ट तक पहुंचा मामला; इस शर्त पर एक-दूसरे से रहेंगे अलग
Sun, 17 Mar 2024 04:00 PM IST
भूपेन्द्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
Published by: भूपेन्द्र सिंह
Updated Sun, 17 Mar 2024 04:00 PM IST
सार
दहेज में बाइक न मिलने पर सात जन्मों का बंधन तोड़ दिया। मामला कोर्ट तक पहुंचा। इस शर्त पर एक-दूसरे से अलग रहेंगे।
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दूल्हा।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दीवानी स्थित सुलह एवं समझौता केंद्र में दंपती के विवादों की सुनवाई में एक दंपती के बीच बात नहीं बनी। दंपती ने एक दूसरे से अलग होने का निर्णय लिया। दंपती के बीच तय हुआ कि पत्नी को एकमुश्त 4.50 लाख रुपया देकर पति अलग होने की कानूनी कार्रवाई पूरी करेगा।
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मामला औंछा थाना क्षेत्र के नसीरपुर का है। गांव निवासी मोहिनी पुत्री संतोष सिंह की शादी 28 नवंबर 2017 को शिवेंद्र निवासी गोविंदपुर परौंखा, थाना बेवर के साथ हुई थी। शादी के बाद दहेज में बाइक की मांग को लेकर दंपती के बीच विवाद शुरू हो गया। मांग पूरी नहीं होने पर शिवेंद्र ने मोहिनी को घर से निकाल दिया।
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मोहिनी ने एसीजेएम न्यायालय में मुकदमा दायर किया। एसीजेएम ने दंपती के बीच समझौता कराने के लिए मुकदमे को सुलह एवं समझौता केंद्र में भेज दिया। सुलह एवं समझौता केंद्र में मामले की सुनवाई मीडिएटर दिनेश यादव ने की। केंद्र से भेजे गए नोटिस के बाद शिवेंद्र हाजिर हुआ।
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सहमति से अलग होने का निर्णय लिया
मीडिएटर ने दंपती के बीच समझौता कराने के लिए पांच बार प्रयास किया। लेकिन, उनके बीच समझौते की बात नहीं बनी। दंपती ने आपसी सहमति से अलग होने का निर्णय लिया। उनके बीच तय हुआ कि मोहिनी को शिवेंद्र एक मुश्त 4.50 लाख रुपया देगा। इसके बाद न्यायालय में अलग रहने की कानूनी प्रक्रिया पूरी करेगा।