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Mainpuri: गुलजार कोल्ड स्टोर मालिक आरिफ अली की आरसी जारी, SDM भोगांव को भेजा गया गिरफ्तारी वारंट

Tue, 27 Sep 2022 12:01 AM IST
धीरेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Tue, 27 Sep 2022 12:01 AM IST
सार

कोल्ड स्टोर के मालिक ने राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपील की थी, जो खारिज हो गई। इसके बाद गुलजार कोल्ड स्टोर मालिक आरिफ अली की आरसी जारी हुई।

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Gangster action against eight land mafia property may be attached soon mainpuri news
Arrested demo - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में भोगांव के गुलजार कोल्ड स्टोर के मालिक की अपील खारिज होने के बाद उनके खिलाफ आरसी जारी की गई है। आरसी वसूली के लिए तहसील भोगांव भेजने के साथ ही कोल्ड स्टोर के मालिक की गिरफ्तारी का वारंट भी एसडीएम भोगांव के पास तामील कराने के लिए भेजा गया है।

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ये है मामला 

विकासखंड बेवर के गांव कौआटांडा निवासी रामगोपाल ने भोगांव के गुलजार कोल्ड स्टोर में 127 बोरा आलू रखे थे। कोल्ड स्टोर में आलू खराब होने के बाद उसने आलू नहीं निकाले। मुआवजा पाने के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत की। आयोग के तत्कालीन चेयरमैन और सदस्यों ने शिकायत की सुनवाई के बाद 31 जुलाई 2001 को कोल्ड स्टोर के मालिक आरिफ अली को रामगोपाल को 35424 रुपये बारह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित तथा वाद व्यय के 500 रुपये अदा करने के आदेश दिए।

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अपील हो गई थी खारिज 

कोल्ड स्टोर के मालिक आरिफ अली ने राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपील की। तीन फरवरी 2015 को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में सुनवाई के बाद अपील खारिज करने के बाद मामले की सुनवाई के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में फाइल भेज दी गई। अपील खारिज होने के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के चेयरमैन एससी कुलश्रेष्ठ, सदस्य नीतिका दास ने गुलजार कोल्ड स्टोर के मालिक आरिफ अली के खिलाफ 1,32,280 रुपये की आरसी के साथ ही गिरफ्तारी वारंट जारी करके एसडीएम भोगांव को वारंट तामील कराकर आरसी की वसूली कराने के निर्देश दिए हैं। 

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