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पत्नी सहित बेटी की हत्या में दोषी करार
अमर उजाला ब्यूरो मैनपुरी
Updated Tue, 28 Feb 2017 11:31 PM IST
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court shimla
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तीन साल पहले पत्नी और बेटी की नृशंस हत्या करने के आरोपी पति को दोषी पाया गया है। जेल में बंद आरोपी को बुधवार को हत्या के आरोप में सजा सुनाई जाएगी।
थाना करहल के गांव रुपपुर में 30 जून 2014 को सोबरन सिंह ने अपनी पत्नी ममता तथा पुत्री पूनम की नृशंस तरीके से हत्या कर दी थी। मां-बेटी की हत्या की रिपोर्ट ममता की बुआ के लड़के रजनेश कुमार निवासी नगला पजाबा ने सोबरन के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने सोबरन को पकड़कर जेल भेज दिया था। रिपोर्ट के अनुसार सोबरन ने पूनम की जमीन पर पटककर तथा पैर से गला दबाकर हत्या की जबकि ममता को सरिया और ईंट से कुचलकर हत्या की थी। पुलिस ने सोबरन के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी थी।
मामले की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम गुरुप्रीत सिंह बाबा की कोर्ट में की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित अन्य गवाहों ने घटना के समर्थन में गवाही दी। गवाही के आधार पर सोबरन को मां बेटी की हत्या करने का दोषी पाया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता अनूप कुमार यादव ने आरोपी को कड़ी सजा देने की दलील दी। आरोपी सोबरन को बुधवार को जेल से लाकर सजा सुनाई जाएगी।
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थाना करहल के गांव रुपपुर में 30 जून 2014 को सोबरन सिंह ने अपनी पत्नी ममता तथा पुत्री पूनम की नृशंस तरीके से हत्या कर दी थी। मां-बेटी की हत्या की रिपोर्ट ममता की बुआ के लड़के रजनेश कुमार निवासी नगला पजाबा ने सोबरन के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने सोबरन को पकड़कर जेल भेज दिया था। रिपोर्ट के अनुसार सोबरन ने पूनम की जमीन पर पटककर तथा पैर से गला दबाकर हत्या की जबकि ममता को सरिया और ईंट से कुचलकर हत्या की थी। पुलिस ने सोबरन के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी थी।
मामले की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम गुरुप्रीत सिंह बाबा की कोर्ट में की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित अन्य गवाहों ने घटना के समर्थन में गवाही दी। गवाही के आधार पर सोबरन को मां बेटी की हत्या करने का दोषी पाया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता अनूप कुमार यादव ने आरोपी को कड़ी सजा देने की दलील दी। आरोपी सोबरन को बुधवार को जेल से लाकर सजा सुनाई जाएगी।
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