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Mainpuri News: हत्या के मामले में दोषी जीजा-साले को आजीवन कारावास
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मैनपुरी। थाना भोगांव क्षेत्र में वर्ष 2019 में घर के बाहर सो रहे युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई थी, हत्याकांड में आरोपी जीजा साले को एडीजे छह विष्णु कुमार मिश्रा ने बृहस्पतिवार को दोषी पाया, आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 42 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
भोगांव क्षेत्र के गांव परतापुर निवासी रवि कुमार ने गांव की ही रहने वाली एक गैर समुदाय की महिला से चक्की खरीदी थी। उसी महिला की पुत्री से रवि के प्रेम संबंध के आरोप लग रहे थे। प्रेम संबंध को लेकर 26 मार्च 2019 को जब रवि चक्की के बाहर तखत पर सो रहा था, तभी जमालुद्दीन निवासी गांव तिसार थाना औंछा ने साले शरीफ के साथ मिल कर रवि की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी थी। मृतक के भाई रामू ने दोनों के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विवेचक ने जांच करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी। मुकदमे की सुनवाई एडीजे छह के न्यायालय में चल रही थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता संजीव चौहान ने वादी, विवेचक, डाक्टर सहित अन्य गवाहों की गवाही दिलाकर कड़ाई से पैरवी की। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश जमालुद्दीन और शरीफ को हत्या का दोषी पाया, दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शरीफ पर 20 हजार, जमालुद्दीन पर 20 हजार व अवैध असलहा रखने पर दो हजार सहित 22 हजार रुपये सहित दोनों पर कुल 42 हजार का जुर्माना लगाया गया। सुजा सुनाए जाने के बाद दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
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भोगांव क्षेत्र के गांव परतापुर निवासी रवि कुमार ने गांव की ही रहने वाली एक गैर समुदाय की महिला से चक्की खरीदी थी। उसी महिला की पुत्री से रवि के प्रेम संबंध के आरोप लग रहे थे। प्रेम संबंध को लेकर 26 मार्च 2019 को जब रवि चक्की के बाहर तखत पर सो रहा था, तभी जमालुद्दीन निवासी गांव तिसार थाना औंछा ने साले शरीफ के साथ मिल कर रवि की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी थी। मृतक के भाई रामू ने दोनों के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विवेचक ने जांच करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी। मुकदमे की सुनवाई एडीजे छह के न्यायालय में चल रही थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता संजीव चौहान ने वादी, विवेचक, डाक्टर सहित अन्य गवाहों की गवाही दिलाकर कड़ाई से पैरवी की। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश जमालुद्दीन और शरीफ को हत्या का दोषी पाया, दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शरीफ पर 20 हजार, जमालुद्दीन पर 20 हजार व अवैध असलहा रखने पर दो हजार सहित 22 हजार रुपये सहित दोनों पर कुल 42 हजार का जुर्माना लगाया गया। सुजा सुनाए जाने के बाद दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
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