फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   Life imprisonment for killing former prime

हत्या के मामले में पूर्व प्रधान को उम्रकैद

Tue, 04 Oct 2016 11:40 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, मैनपुरी
अमर उजाला ब्यूरो, मैनपुरी Updated Tue, 04 Oct 2016 11:40 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for killing former prime
कोर्ट - फोटो : डेमो फोटो
थाना बेवर के गांव मद्दापुर खास के पूर्व प्रधान नानकचंद्र शाक्य को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के जज तैयब अहमद ने मंगलवार को उम्रकैद सुनाई है। इसके अलावा 2.10 लाख रुपया जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। वहीं जुर्माने की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी। 
विज्ञापन

गांव मद्दापुर खास निवासी ब्रजेश कुमार की 21 मार्च 2005 को रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की रिपोर्ट ब्रजेश के चाचा भगवानदास ने गांव के पूर्व प्रधान नानकचंद्र शाक्य तथा उनके पुत्र दीपचंद्र के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के दौरान दोनों को दोषी पाकर चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के जज तैयब अहमद की कोर्ट में की गई। 
विज्ञापन

पत्रावली पर आई साक्ष्य तथा प्रमाणों के आधार पर सुनवाई के बाद एफटीसी जज तैयब अहमद ने पूर्व प्रधान को हत्या करने का दोषी पाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करतेे हुए सहायक शासकीय अधिवक्ता रघुनाथ सिंह वर्मा ने आरोपी के अपराध को देखते हुए कड़ी सजा देने की दलील दी। न्यायाधीश ने पूर्व प्रधान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


नाबालिग पुत्र की फाइल की अलग
मैनपुरी। पूर्व प्रधान नानकचंद्र के पुत्र दीपचंद्र को भी पुलिस ने हत्या का दोषी पाकर चार्जशीट कोर्ट में भेज दी थी। दीपचंद्र के नाबालिग होने के कारण सुनवाई के दौरान उसकी पत्रावली अलग कर दी गई। उसका मुकदमा जुबैनाइल कोर्ट में चल रहा है। इस मुकदमे में भी अभियोजन पक्ष की गवाही चल रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed