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Mainpuri News: तमंचा से युवक को मारी थी गोली, कोर्ट ने दोषी को सुनाई सात वर्ष की सजा; सात हजार का जुर्माना

Wed, 28 Aug 2024 06:59 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Wed, 28 Aug 2024 06:59 PM IST
सार

मैनपुरी में तमंचा से युवक को गोली मार दी थी। जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने दोषी को सात वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही सात हजार का जुर्माना भी लगाया। 

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court sentenced to seven years of imprisonment to accused of murderous attack in Mainpuri
कोर्ट का फैसला। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 10 वर्ष पहले वृद्ध पर जानलेवा हमला करने के दोषी को अपर जिला जज षष्ठम चेतना चौहान ने सात वर्ष की सजा सुनाई है। उस पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।

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घटना बेवर थाना क्षेत्र के गांव लायकपुर परौंखा की है। यहां के रहने वाले विश्राम सिंह 20 मई 2014 की रात अपने घर पर सो रहे थे। रात एक बजे गांव के ही राहुल और दिनेश वहां आ गए। दोनों ने विश्राम को गालियां देना शुरू कर दिया। जब विश्राम सिंह और उनके लड़के शिवकुमार ने गालियां देने से मना किया तो राहुल ने तमंचे से विश्राम सिंह को गोली मार दी। 

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फायर की आवाज सुनकर गांव के लोगों को आते देख दोनों मौके से भाग गए। शिवकुमार ने दोनों के खिलाफ थाना बेवर में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच करके दोनों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज षष्ठम चेतना चौहान की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, घायल सहित गवाहों ने राहुल के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। 
 

गवाही के आधार पर राहुल को जानलेवा हमला करने का दोषी पाया गया। अपर जिला जज षष्ठम चेतना चौहान ने राहुल को सात साल की सजा सुनाई है। उस पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
 
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मुकदमे के दौरान एक आरोपी की हुई मौत

पुलिस ने जांच करने के बाद दिनेश के खिलाफ भी चार्जशीट न्यायालय में भेजी। दिनेश ने न्यायालय से अपनी जमानत कराने के बाद मुकदमा लड़ा। मुकदमे की सुनवाई के दौरान दिनेश की मौत हो गई। थाना बेवर पुलिस द्वारा न्यायालय में दिनेश की मौत हो जाने की सूचना देने पर उसके मुकदमे की सुनवाई बंद कर दी गई।
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