फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   Court sentenced ten years imprisonment to accused of raping teenager in Mainpuri

Mainpuri News: डरा धमकाकर किशोरी को ले जाकर किया दुष्कर्म, दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा

Wed, 26 Jul 2023 05:03 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Wed, 26 Jul 2023 05:03 PM IST
सार

Mainpuri News: मैनपुरी में डरा धमकाकर किशोरी को ले जाकर दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 17 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

विज्ञापन
Court sentenced ten years imprisonment to accused of raping teenager in Mainpuri
कोर्ट का आदेश - फोटो : न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा

विस्तार

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक गांव से किशोरी को 16 साल पहले डरा धमकाकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल जज ईसी एक्ट मीता सिंह ने 10 साल की सजा सुनाई है। उस पर 17 हजार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।

विज्ञापन


किशनी थाना क्षेत्र के एक गांव से 14 साल की किशोरी को उसके पड़ोस में रहने वाली महिला श्रीदेवी 12 सितंबर 2007 को शौच के बहाने अपने साथ ले गई। गांव के बाहर ले जाकर किशोरी को गांव के ही सिपाहीलाल को सौंप दिया। सिपाहीलाल किशोरी को अपने साथ ले गया। उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी की मांग की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। अधिकारियों के आदेश पर 21 सितंबर को श्रीदेवी, सिपाहीलाल, लालाराम, राजाराम के खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई।
विज्ञापन


यह भी पढ़ेंः- UP: 'साहब! लोभियों ने चाकू से गला काटकर बेटी को मार डाला, मोहल्ले में ही हुई थी शादी'...बिलख पड़ी नैना की मां

विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने किशोरी को बरामद करके उसका मेडिकल कराने के बाद चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट मीतासिंह की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने गवाही दी। गवाही के आधार पर सिपाहीलाल को दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी विश्वजीत राठौर और पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने दुष्कर्मी को कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज मीता सिंह ने दुष्कर्मी को 10 साल की सजा सुनाकर 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

महिला को छह साल की सजा सुनाई

श्रीदेवी को किशोरी को ले जाने का दोषी पाया गया। गांव के बाहर ले जाकर किशोरी को गांव के ही सिपाहीलाल को सौंपने का आरोप गवाही में साबित हो गया। स्पेशल जज ईसी एक्ट मीता सिंह ने श्रीदेवी को छह साल की सजा सुनाई है। उस पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगया गया है। लालाराम और राजाराम के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो पाने पर उनको बरी कर दिया गया है।

यह भी पढ़ेंः- आगरा पेशाब कांड: पीड़ित भी आया पुलिस के सामने, उस रात किए गए जुर्म की दास्तां सुन कांप गई रूह

किशोरी की गवाही पर हुई सजा

अदालत में किशोरी ने श्रीदेवी और सिपाहीलाल की पहचान की। उसने गवाही में बताया कि श्रीदेवी उसको शौच के बहाने घर से ले गई। गांव के बाहर ले जाकर सिपाहीलाल को सौंप दिया। सिपाहीलाल उसको डरा धमकाकर अपने साथ ले गया था। सिपाहीलाल ने ही उसके साथ दुष्कर्म किया था। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed