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Mainpuri News: व्यावसायिक वाहनों में लगेंगे पैनिक बटन, जीपीएस से होंगे ट्रैक
Thu, 01 Jan 2026 12:30 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
Updated Thu, 01 Jan 2026 12:30 AM IST
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मैनपुरी। नए साल से व्यावसायिक वाहन स्वामियों को अपने वाहन में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगवाना अनिवार्य होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वाहन का पंजीकरण नहीं होगा, इसके साथ ही कुछ समय बाद से ऐसे वाहनों की फिटनेस होना भी बंद हो जाएगी। ऐसे में जनपद के करीब 23 हजार से ज्यादा वाहन इस नियम की जद में आएंगे। साल के पहले दिन ही व्यावसायिक वाहनों के लिए परिवहन विभाग नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत व्यावसायिक वाहनों के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (बीएलटीडी) के साथ पैनिक बटन लगवाना जरूरी होगा। नेशनल परमिट से आच्छादित वाहनों में बीएलटीडी अनिवार्य रूप से लगाना होगा। वाहन स्वामी अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग के एआरटीओ शिवम यादव ने बताया कि व्यावसायिक वाहनों में 1 जनवरी से व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना जरूरी किया गया है। जिन वाहनों में यह डिवाइस नहीं मिलेगी उनके खिलाफ प्रवर्तन की टीम कार्रवाई करेगी।
इसके साथ ही सभी व्यावसायिक वाहनों में पैनिक बटन लगाना भी अनिवार्य होगा। किसी भी आपात स्थिति में पैनिक बटन का प्रयोग करते ही लखनऊ में स्थित कंट्रोल सेंटर तक सूचना पहुंचेगी और कंट्रोल सेंटर से इस सूचना को संबंधित जिले की पुलिस के लिए स्थानांतरित किया जाएगा। इसके बाद वहां की लोकेशन ट्रैक कर संबंधित व्यक्ति तक मदद पहुंच जाएगी।
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बता दे जनपद में इस समय करीब 23 हजार से ज्यादा व्यावसायिक वाहन पंजीकृत है। इस नियम के तहत बस, ट्रक, मोटर कैब और मैक्सी कैब में बीएलटीडी और पैनिक बटन लगवाने होंगे।
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परिवहन विभाग के एआरटीओ शिवम यादव ने बताया कि व्यावसायिक वाहनों में 1 जनवरी से व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना जरूरी किया गया है। जिन वाहनों में यह डिवाइस नहीं मिलेगी उनके खिलाफ प्रवर्तन की टीम कार्रवाई करेगी।
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इसके साथ ही सभी व्यावसायिक वाहनों में पैनिक बटन लगाना भी अनिवार्य होगा। किसी भी आपात स्थिति में पैनिक बटन का प्रयोग करते ही लखनऊ में स्थित कंट्रोल सेंटर तक सूचना पहुंचेगी और कंट्रोल सेंटर से इस सूचना को संबंधित जिले की पुलिस के लिए स्थानांतरित किया जाएगा। इसके बाद वहां की लोकेशन ट्रैक कर संबंधित व्यक्ति तक मदद पहुंच जाएगी।
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बता दे जनपद में इस समय करीब 23 हजार से ज्यादा व्यावसायिक वाहन पंजीकृत है। इस नियम के तहत बस, ट्रक, मोटर कैब और मैक्सी कैब में बीएलटीडी और पैनिक बटन लगवाने होंगे।