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Mahoba News: एकमुश्त टैक्स जमा न करने पर नहीं होगी वाहनों की फिटनेस
Mon, 09 Mar 2026 12:16 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
Updated Mon, 09 Mar 2026 12:16 AM IST
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महोबा। एकमुश्त टैक्स जमा न करने पर अब परिवहन विभाग की ओर से वाहनों की फिटनेस नहीं की जाएगी। यह आदेश नए वाहनों के साथ ही पुराने वाहनों पर भी लागू कर दिया गया है। अब नई व्यवस्था के तहत ही वाहनों की फिटनेस की प्रक्रिया पूरी होगी। तभी यह वाहन सड़कों पर फर्राटा भर सकेेंगे।
संभागीय परिवहन विभाग की ओर से 7.5 टन क्षमता वाले कॉमर्शियल वाहनाें (टैक्सी, मिनी बस, छोटे मालवाहक) के लिए एकमुश्त टैक्स देने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। यह आदेश नए वाहनों के साथ पुराने वाहनों पर भी लागू होने से लोग परेशान हैं। पुराने वाहन स्वामियों के एकमुश्त टैक्स जमा न कराने पर उनकी फिटनेस नहीं हो पा रही है।
बिना फिटनेस के कॉमर्शियल वाहन का उपयोग करने पर भारी भरकम जुर्माने का भय सता रहा है। उधर, एआरटीओ दयाशंकर का कहना है कि शासन की ओर से एक फरवरी से 7.5 टन क्षमता के सभी कॉमर्शियल वाहनों पर एकमुश्त टैक्स जमा कराने का आदेश दिया है। इसमें नए व पुराने सभी वाहन शामिल हैं।
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संभागीय परिवहन विभाग की ओर से 7.5 टन क्षमता वाले कॉमर्शियल वाहनाें (टैक्सी, मिनी बस, छोटे मालवाहक) के लिए एकमुश्त टैक्स देने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। यह आदेश नए वाहनों के साथ पुराने वाहनों पर भी लागू होने से लोग परेशान हैं। पुराने वाहन स्वामियों के एकमुश्त टैक्स जमा न कराने पर उनकी फिटनेस नहीं हो पा रही है।
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बिना फिटनेस के कॉमर्शियल वाहन का उपयोग करने पर भारी भरकम जुर्माने का भय सता रहा है। उधर, एआरटीओ दयाशंकर का कहना है कि शासन की ओर से एक फरवरी से 7.5 टन क्षमता के सभी कॉमर्शियल वाहनों पर एकमुश्त टैक्स जमा कराने का आदेश दिया है। इसमें नए व पुराने सभी वाहन शामिल हैं।
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