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Mahoba News: शहरी क्षेत्र में भू-संपत्ति नामांतरण कराना आज से महंगा

Fri, 01 Sep 2023 12:27 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 01 Sep 2023 12:27 AM IST
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Transferring land property in urban area becomes expensive from today
महोबा। नगर पालिका महोबा के सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों को अब नकल शुल्क, वसीयत, वरासत व बैनामा के आधार पर भू-संपत्ति नामांतरण कराने के लिए पहले से अधिक शुल्क अदा करना होगा। इस संबंध में पालिका प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। बढ़े हुए शुल्क की दरें एक सितंबर से लागू हो जाएंगी।
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गत सात अगस्त को हुई पालिका बोर्ड की बैठक में शुल्क वृद्धि को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रस्ताव को अमलीजामा पहनाने को लेकर पालिका प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस प्रस्ताव को शुक्रवार से लागू कर दिया जाएगा। अब पालिका से नकल के लिए 200 रुपये, त्वरित नकल के लिए 500 रुपये शुल्क अदा करना होगा। वसीयत व वरासत के लिए तीन हजार रुपये शुल्क लगेगा।
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वहीं बैनामा के आधार पर 12 लाख तक की संपत्ति पर तीन हजार रुपये, 20 लाख तक की संपत्ति पर पांच हजार, 50 लाख रुपये तक की संपत्ति पर दस हजार, 50 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति पर बीस हजार रुपये नामांतरण शुल्क लगेगा। शुल्क वृद्धि से पालिका के खजाने में इजाफा होगा। पालिका ईओ अवधेश यादव की ओर से इसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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