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किशोरी से छेड़खानी के मामले में अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास

Fri, 13 Aug 2021 11:39 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Aug 2021 11:39 PM IST
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Three years' jail for molestation
महोबा। अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉस्को अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने शुक्रवार को किशोरी से छेड़खानी व धमकी के मामले में फैसला सुनाया। आरोप सिद्ध होने पर दोषी को तीन वर्ष के कारावास व सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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थाना अजनर के एक गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी 20 अगस्त 2019 की सुबह गांव में ही जनरल स्टोर की दुकान पर बिंदी पत्ता व नेल पॉलिश लेने गई थी। जहां दुकानदार हुसैन बक्स ने किशोरी को बुरी नीयत से पकड़ लिया और छेड़छाड़ कर दी। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के परिजनों ने थाने में उसी दिन रिपोर्ट दर्ज कराई गई। न्यायालय ने 21 सितंबर को अभियुक्त के खिलाफ छेड़छाड़ समेत विभिन्न धाराओं में आरोप तय किया।
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अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त हुसैन बक्स को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। सात हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेेगी।
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